छतरपुर काेर्ट ने अवैध रूप से सागवान की लकड़ी ले जाने वाले को सुनाई सजा
जंगल से सागवान की लकड़ी को अवैध रूप से ले जाने वाले कैलाश यादव को बड़ामलहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष कुमार माथौरियाकी अदालत ने मामले के आरोपी को दो साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़ामलहरा पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि एक मारूति वैन क्रमांक एमपी 16 सी 3905 में सागवान की 9 नग लकड़ी खटोला के जंगल से अवैध रूप से लादकर ले जाया जा रहा है। सूचना की तस्दीक पर प्रधान आरक्षक श्रीपाल ने एक आरक्षक के साथ शर्ती के जंगल में पहुंचकर देखा, तो एक व्यक्ति सागवान की लकड़ी मारूति वैन में लाद रहा था। घेराबंदी करके उसे पकड़कर पूछताछ की, तो उसने अपना नाम कैलाश पुत्र आशाराम यादव निवासी कनेरा बताया, उसके पास सागवान की लड़की भरने के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले तो लकड़ी को जब्त कर ली गई। इस मामले में वन परिक्षेत्र बड़ामलहरा द्वारा आरोपी कैलाश के विरूद्ध वन अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना के बाद प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले की अंतिम सुनवाई में अभियोजन की ओर से एडीपीओ दिनेश पटेल ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह अदालत के सामने पेश किए। इनसे सहमत होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष कुमार माथौरिया की अदालत ने कैलाश को दोषी करार देकर मप्र वनोपज की धारा 16 में दो वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।