आपका एम.पी

दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई

असहाय महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश केएस शाक्य ने 10 वर्ष एवं एक अन्य धारा में 5 वर्ष तथा तीसरी मारपीट की धारा में 6 माह के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता व अपर लोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि बेगमगंज थानांतर्गत निकटवर्ती ग्राम खिरेंटी में 10 जून 2019 को आरोपित गोलू कुशवाहा ने पीड़ित महिला को अकेला पाकर उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना के समय महिला की चीख पुकार सुनकर मौके पर आने वाले उसके चाचा ने विरोध किया तो आरोपित ने उसके साथ मारपीट की थी। उक्त प्रकरण में पीड़िता एवं चाचा द्वारा की गई रिपोर्ट पर थाना बेगमगंज में प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात आरोपित के खिलाफ विभिन्ना धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। विवेचना उपरांत आरोपित के खिलाफ अपर सत्र न्यायाल में चालान पेश किया गया था। प्रकरण में बुधवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश केएस शाक्य ने धारा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 450 भादवि में 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा चाचा की मारपीट के मामले में धारा 323 में 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पूर्व से ही जेल में बंद है। प्रकरण में पीड़िता एवं उसके परिवार के सभी गवाहों द्वारा अपने-अपने बयानों में घटना का समर्थन किया। विवेचक सहायक पुलिस निरीक्षक अरविंद पांडे, सीबीएमओ डॉ. विजयलक्ष्‌मी नागवंशी द्वारा किए गए मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट के संबंध में घटना की पुष्टि करते हुए कथन दिए गए थे। उक्त प्रकरण में विभिन्ना न्याय दृष्टांतों के विवरण सहित अपर सत्र न्यायाधीश शाक्य ने उक्त निर्णय पारित कर आरोपित को सजा सुनाई जोकि पिछले ढाई वर्ष से जेल में निरूद्ध है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

नीलगाय के शिकार के दो आरोपितों को जेल भेजा

सुल्तानपुर। विगत माह समीपस्थ गांव आफतगंज में दो नीलगाय जिसमें एक नर एवं मादा का शिकार करने का मामला सामने आया था। जिसमें वन विभाग की तत्परता से इस अपराध में लिप्त चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दो मुख्य आरोपितों में से एक आरोपित एवं एक साथी फरार हो गए थे। वन विभाग द्वारा समय-समय पर घटनास्थल क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में दबिश दी जा रही थी। वन अधिकारी, कर्मचारियों की सख्ती के चलते एक आरोपित द्वारा विभाग में आकर समर्पण कर दिया। एक अन्य आरोपित को ग्राम झिरपा सिवनी से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपितों को विभाग ने गौहरगंज न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। इसके पूर्व चारों आरोपितों को जेल भेजा जा चुका था। करीब एक माह के लगभग चले इस पूरे प्रकरण में वन मंडल अधिकारी विजय कुमार के निर्देशन में उप वन मंडल अधिकारी रुही हक के मार्गदर्शन में चिलवाहा वन परिक्षेत्र अधिकारी दशरथ अखंड, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी राजाराम उईके एवं वनरक्षक रवि सेंगर, अनिल तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।

https://www.highratecpm.com/npsxwf16?key=565d06ab35720384afe881c0e7364770