राजधानी भोपाल में 12 साल की भतीजी को शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी फूफा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। बुधवार को यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल ने सुनाया है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की।
जानकारी के मुताबिक घटना 11 जुलाई 2023 निशातपुरा थाना क्षेत्र की है। किशोरी ने पुलिस को दिए बयानों में बताया था कि घटना से करीब एक महीने पहले उसके फूफा ने उससे कहा था कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। वो उसकी बातों में आकर आरोपी से बात करने लगी। मामले का खुलासा तब हुआ जब मां ने ईद के दिन दोनों की फोन पर बात सुन ली थी। इसके बाद उन्होंने दोनों समझाया था।
बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया था आरोपी
घटना के दिन आरोपी पीड़िता के घर आया और उसे बहला फुसलाकर साथ ले गया। तब पीड़िता चौथी कक्षा में पढ़ती थी। आरोपी बच्ची को लेकर अजमैर सहित अन्य स्थानों पर घूमता रहा। जहां उसने किशोरी के साथ कई बार रेप किया।
बच्ची की दस्तयाबी के बाद उसने रेप की बात पुलिस को दिए बयानों में बताई थी। मेडिकल रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई थी। जब बच्ची आरोपी की करतूतों का विरोध करती तो आरोपी कहता था कि पति और पत्नी के बीच ऐसे संबंध चलते हैं।