ट्रेन में चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं
‘ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर आपका सामान चोरी हो जाता है, तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी। रेलवे इसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।’
6 साल पुराने एक मामले में भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने हाल ही में यह फैसला दिया है। आयोग ने कहा- यात्री ने केवल यात्रा के लिए किराया दिया था। ऐसे में रेलवे बिना बुक किए लगेज के लिए क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं है।
भोपाल एक्सप्रेस से चोरी हो गया था सामान
भोपाल के साकेत नगर निवासी सुनीता साहनी ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 29 जुलाई 2017 को मैं भोपाल एक्सप्रेस (12155) से भोपाल से हजरत निजामद्दीन जा रही थी। मेरा एसी-2 बर्थ में रिजर्वेशन था। यात्रा के दौरान सो गई। झांसी स्टेशन के पास जागी तो बर्थ के नीचे चेन से लॉक किए गए 2 बड़े सूटकेस गायब थे। उनमें गोल्ड डायमंड पैंडल रिंग, स्पोर्ट्स शूज, कपड़े, दवाइयां, स्लीपर समेत लगभग 1,25,000 रुपए का सामान था। तत्काल कोच अटेंडेंट को सामान चोरी होने की सूचना दी गई।
इससे पहले कोच अटेंडर को कुछ सह यात्रियों के संदिग्ध व्यवहार के बारे में बताया जा चुका था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में हजरत नवाजुद्दीन स्टेशन पहुंचने पर 30 जुलाई 2017 को FIR दर्ज कराई गई। यात्री ने रेलवे से क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की थी।
लगेज के लिए कोई भुगतान नहीं किया
फैसला आयोग की बेंच क्रमांक 1 के अध्यक्ष योगेश शुक्ल और सदस्य प्रतिभा पांडे ने सुनाया है। जिसमें रेल मैन्युअल की धारा 103 ( 20), धारा 100 और सुप्रीम कोर्ट के जून 2023 में दिए गए फैसले को आधार बनाया गया। बेंच ने अपने फैसले में कहा- यात्री यह साबित करने में असफल रहीं कि उसके सामान की चोरी रेलवे अथवा किसी कर्मचारी की उपेक्षा के कारण ही हुई थी, इसलिए रेलवे बिना बुक किए लगेज के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं है।