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जेल जाते ही फूट-फूट कर रोया स्कूल संचालक

भोपाल के प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की बच्ची से ज्यादती के मामले गिरफ्तार स्कूल संचालक मिनिराज मोदी और एसआई प्रकाश राजपूत को जेल भेज दिया गया है। जेल जाते समय वो फूट-फूट कर रोया। दोनों के खिलाफ 30 अप्रैल को मिसरोद थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 13 दिन की जांच के बाद सोमवार को दोनों की गिरफ्तारी की गई। मंगलवार को दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। पीड़ित बच्ची की मां ने अब बच्ची का मेडिकल करने वाली डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

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मां की ओर से पुलिस कमिश्नर कार्यालय में की गई लिखित शिकायत में लिखा है कि 2 मई को बेटी का जेपी अस्पताल में तीसरी बार मेडिकल कराया गया। तब मुझे एक-दूसरे कमरे में बैठाया गया था। बच्ची का मेडिकल करने वाली डॉक्टरों ने उसे धमकाया। बच्ची के सामने उसकी निजी वस्तुओं को लेकर गलत शब्द कहे गए।

बच्ची की मां की ओर से दिए आवेदन में लिखा है कि 2 मई को बोर्ड में हुए मेडिकल के बाद से बच्ची बोल नहीं रही थी। खाने पीने में भी उसका मन नहीं लग रहा था। गुमसुम रहने लगी तो उसे बहलाकर चुप रहने की वजह पूछी। तब उसने रोते हुए बताया कि वादा करो अब आप कभी डॉक्टरों के पास नहीं लेकर जाओगी। मैने हामी भरी इसके बाद बच्ची ने बताया कि जब आप मेडिकल के दौरान दूसरे रूम में थीं। डॉक्टर आंटी ने मुझे डराया था। बच्ची की मां ने डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।

स्कूल संचालक की नई पहचान कैदी नंबर 843

इधर, आरोपी स्कूल संचालक मिनिराज ​​​​​​ को मंगलवार की शाम जेल भेज दिया गया। उसे विचाराधीन बंदी वार्ड के खंड ब में रखा गया है। उसे कैदी नंबर 843 दिया गया। इसी तरह सस्पेंड एसआई प्रकाश राजपूत को कैदी नंबर 844 के रूप में जाना था। हालांकि उसे जमानत मिल गई है। आज उसकी जेल से रिहाई हो जाएगी। प्रकाश राजपूत को पुलिस ने धारा 190 का आरोपी बनाया है। इसमें एक साल तक की सजा का प्रावधान है।

सस्पेंड एसआई प्रकाश राजपूत के जेल भेजे जाने के बाद मंगलवार शाम कोर्ट ने प्रकाश की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका मंजूर कर ली है। उनकी आज रिहाई होगी।

सस्पेंड एसआई प्रकाश राजपूत के जेल भेजे जाने के बाद मंगलवार शाम कोर्ट ने प्रकाश की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका मंजूर कर ली है। उनकी आज रिहाई होगी।

यह है मामला

भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में दूसरी कक्षा की 8 साल की बच्ची के साथ एक निजी बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म का मामला मंगलवार को सामने आया। बच्ची को दाल-चावल में कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया, जिससे वह बेसुध हो गई। होश आया तो एक व्यक्ति उसके साथ गलत काम कर रहा था, जबकि एक अन्य व्यक्ति पास में ही खड़ा था। घटना चार से पांच दिन पुरानी बताई जा रही है।

बच्ची 10 दिन पहले ही हॉस्टल में आई थी। मंगलवार रात पुलिस ने धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR की है। हॉस्टल वार्डन समेत तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने SIT गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। यह मिसरोद ACP रजनीश कश्यप की अध्यक्षता में काम करेगी। मिसरोद थाना प्रभारी मनीष राज सिंह भदौरिया और SI श्वेता शर्मा इसके सदस्य हैं।

https://www.highratecpm.com/npsxwf16?key=565d06ab35720384afe881c0e7364770