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साढ़े पांच करोड़ की धोखाधड़ी, महाराष्ट्र के व्यापारी पर FIR

​इंदौर क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र के अकोला निवासी एक व्यापारी के खिलाफ करीब 5.50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने ट्रेडिंग के नाम पर माल तो ले लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया।

तेली बाखल के व्यापारी से ठगी

तेली बाखल स्थित ‘वृद्धि फर्म’ के वरुण मित्तल ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी। वरुण के अनुसार, 2022 में अकोला के ‘आरके कॉटेक्स’ के इरशाद पुत्र इरफान हुसैन ने यार्न ट्रेडिंग के लिए संपर्क किया था। शुरुआती कारोबार में समय पर भुगतान करने के बाद आरोपी ने धीरे-धीरे रुपए देना बंद कर दिया।

इस तरह दिया धोखाधड़ी को अंजाम

  • ​जून 2022 में 22.88 लाख रुपए का भुगतान रोका गया।
  • ​वर्ष 2025 के व्यापार के 4.11 लाख रुपए नहीं दिए (तकादा करने पर मात्र 23.50 लाख रुपए चुकाए)।
  • ​भुगतान के एवज में अकोला में जमीन देने का झांसा दिया, लेकिन जमीन ट्रांसफर नहीं की।
  • ​अन्य व्यापारी ‘जय’ का हवाला देकर और उसका भरोसा जीतकर 1.41 लाख रुपए का अतिरिक्त माल और ले लिया।

​जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी इरशाद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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