भोपाल के शाहजहांनाबाद मॉडल ग्राउंड स्थित युसूफ अली एसएच आईओसीएल पेट्रोल पंप को शुक्रवार को खाद्य विभाग की टीम ने सील कर दिया। यहां बिना हेलमेट के ही गाड़ियों में पेट्रोल भरा जा रहा था। वहीं, टैंक में कीचड़ भी मिला।
जिला खाद्य नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया कि शुक्रवार को इस पेट्रोल पंप की खाद्य विभाग की टीम ने जांच की थी। मौके पर पेट्रोल पंप मालिक जाहिदा अली पति असद परवेज निवासी कोहेफिजा और परिजन, कर्मचारियों की मौजूदगी में जांच की गई। इस दौरान पंप के डिस्पेंसिंग यूनिट खराब होने के कारण पंप के सभी नोजल बंद थे। वहीं, कर्मचारी पेट्रोल खुले से ही गाड़ियों में भर रहे थे। बिना हेलमेट के भी पेट्रोल दिया जा रहा था।
120 रुपए प्रतिलीटर के हिसाब से बेच रहे थे पेट्रोल इस पंप पर 120 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल ग्राहकों को दिया जा रहा था, जबकि अभी रेट 106 रुपए के आसपास है। एक टैंक में कीचड़ भी मिला। इन्हीं वजह से पंप को सील कर दिया गया।

अब तक 6 पंपों पर हुई कार्रवाई 1 अगस्त से लागू हेलमेट के आदेश के बाद खाद्य विभाग ने अब तक कुल छह पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की है। इनमें से 3 बैरसिया, दो होशंगाबाद रोड और एक शाहजहांनाबाद का है।
1 अगस्त से लागू हुआ आदेश बता दें कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को आदेश दिए थे। 31 जुलाई को पेट्रोल पंप संचालकों के पास आदेश पहुंचे और 1 अगस्त से लागू कर दिया। पहले दिन सख्ती, समझाइश और कार्रवाई तीनों ही हुईं। जुर्माने या पंप सील होने की कार्रवाई के डर से अधिकांश पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया गया, लेकिन इसके बाद आदेश हवा-हवाई हो गया। इसके चलते खाद्य विभाग ने पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग निकालकर कार्रवाई करना शुरू किया।

सिर्फ इन्हें छूट दी गई
- प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंध के अतिरिक्त होंगे।
- यह आदेश 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और 29 सितंबर-25 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था और संचालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-23 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।
सरकार के आदेश के बाद निर्णय 30 जुलाई को कलेक्टर सिंह के आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी और वाहन चालक अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनेगा।
बिना हेलमेट पहने टू-व्हीलर्स चलाने से हादसे की संभावना बनी रहती है। हेलमेट से जान काफी हद तक बच सकती है। कलेक्टर ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है।




