कोर्ट का फैसला:सास के ताने और पति के खराब व्यवहार को कोर्ट ने माना क्रूरता
प्रेम विवाह करने वाली संजना को पति सूरज ( दोनों परिवर्तित नाम) से आखिरकार तलाक मिल गया। चार साल में पहले कुटुंब न्यायालय फिर हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद संजना को जीत मिली। हाई कोर्ट ने माना कि सास के ताने और पति सूरज का शादी के बाद से ही खराब व्यवहार क्रूरता की श्रेणी में आता है
इसी को आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को स्वीकार किया और 26 मार्च 2022 के कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को तलाक की डिक्री तैयार करने का आदेश दिया। दोनों के एक बेटा है, जिसकी आयु 13 वर्ष है। पिता को प्रत्येक माह में एक बार उससे मिलने की अनुमति दी गई है।
दरअसल, सूरज और संजना ने 6 फरवरी 2010 को प्रेम विवाह किया था। दोनों अलग-अलग जाति से हैं। शादी से पूर्व सूरज ने बताया था कि वह व्यापार करता है। लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि वह बेरोजगार है। जीवन-यापन के लिए संजना नौकरी करने लगी।
संजना की सास उसे ताना मारती कि यदि बेटे ने उनकी पसंद से शादी की होती तो उन्हें 25 लाख रुपए का दहेज मिलता। पति के व्यवहार और सास के तानों से तंग आकर संजना अलग रहने लगी। बाद में संजना ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत की।