Wednesday, February 11, 2026
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15 करोड़ का आसामी निकला PWD का पूर्व चीफ इंजीनियर

लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग (PWD) के पूर्व चीफ इंजीनियर गोविंद प्रसाद (जीपी) मेहरा के भोपाल स्थित आवास समेत 4 ठिकानों पर छापा मारा था। शुक्रवार को उनके घर से मिले संपत्तियों और बैंक के कागजात का लोकायुक्त ने आंकलन शुरू कर दिया है।

लोकायुक्त की टीम मेहरा की 8 एफडी, नर्मदापुरम में एक अन्य जमीन और भोपाल की पॉश कॉलोनी में एक और फ्लैट होने के प्रमाण मिले हैं। इस लिहाज से मेहरा की अब तक मिली कुल चल और अंचल संपत्ति की कीमत 15 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है।

विभाग को पत्राचार कर मांगी कुल आय की जानकारी जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त टीम ने मेहरा के पूरे कार्यकाल की जानकारी PWD से पत्राचार कर मांगी है। इस पत्र के माध्यम से मेहरा के कार्यकाल के दौरान उनकी भर्ती से लेकर रिटायरमेंट तक कमाई कुल वेतन की जानकारी मांगी गई है। वे कब-कब और कहां-कहां तैनात रहे, इसकी जानकारी भी मांगी गई है।

रजिस्ट्रार ऑफिस से भी मांगी जानकारी पत्राचार के माध्यम से लोकायुक्त ने रजिस्ट्रार ऑफिस से भी मेहरा और उनके परिवार के नाम दर्ज कुल संपत्तियों की जानकारी मांगी है। इसी के साथ उनके रिश्तेदारों और करीबियों जिनके नाम से जीपी मेहरा ने एग्रीमेंट अथवा संपत्तियों की खरीद फरोख्त की है, उनको भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उनके व परिजनों के बैंक खातों को भी फ्रीज कराया जा रहा है।

छापों के दौरान कहां-क्या मिला था

  • छापे के दौरान मणिपुरम कॉलोनी के निवास से लगभग 8.79 लाख नकद, 50 लाख के सोने-चांदी के आभूषण, 56 लाख की फिक्स डिपॉजिट जानकारी और अन्य कीमती दस्तावेज मिले थे।
  • ओपल रिजेंसी (दाना पानी, भोपाल) स्थित फ्लैट से 26 लाख नकद, लगभग 2.649 किलोग्राम सोना (अनुमानित कीमत 3.05 करोड़) और 5.523 किलो चांदी (कीमत 5.93 लाख) बरामद हुई।

संपत्तियों का वेल्यूएशन जारी रहा गुरुवार सुबह 6 बजे से कार्रवाई शुरू हुई। लोकायुक्त की टीम ने देर रात तक मेहरा से जुड़ी संपत्तियों, एफडी, शेयर और इंश्योरेंस दस्तावेजों की जांच की।

शुक्रवार को भी इन संपत्तियों का वैल्यूएशन जारी रहा। जिसमें नर्मदापुरम में फार्म हाउस से अतिरिक्त एग्रीकल्चर लैंड और भोपाल में एक अन्य फ्लैट होने की जानकारी सामने आई।

भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर ने बताया कि जीपी मेहरा ने अपने और परिजनों के नाम पर भोपाल, नर्मदापुरम और सोहागपुर में कई करोड़ रुपए की नामी व बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं। जिनका वेल्युएशन जारी है।

सत्यापन के बाद प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(बी) के तहत केस दर्ज किया है।

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