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महिला का पीछा कर धमकी देने वाले पिता पुत्र को हुआ कारावास

Bhopal. महिला का पीछा कर धमकी देने वाले पिता पुत्र को न्यायालय में 1 माह के कारावास की सजा सुनाई है। जिला भोपाल के माननीय न्‍यायालय श्रीमती अंकिता श्रीवास्‍तव न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्‍यायालय ने  महिला का पीछा कर धमकी देने एवं मारपीट करने वाले पिता पुत्र विकास उर्फ विक्‍की एवं लक्ष्‍मी नारायण को धारा 352 भादवि में 01-01 माह के सादा कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया । उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से  अभियोजन का संचालन  मनोज त्रिपाठी एडीपीओ द्वारा किया गया।
 
        एडीपीओ मनोज त्रिपाठी  ने बताया कि दिनांक 29.01.2014 को सुबह 10 से 11 बजे के बीच फरियादी जब एम्‍स अस्‍पताल जा रही थी तो दो लोग उसका पीछा कर रहे थे और जब वह डाक्‍टर को दिखाकर बाहर निकली तो दोनों आरोपीगण उसके सामने आकर खडे हो गये और गाली गलोच अश्‍लील हरकत करने लगें और बोले कि शाहपुरा थाने में तुम्‍हारे परिचित सागर श्रीवास्‍तव ने जो रिपोर्ट करायी है उसमें बयान वापस ले लों , नहीं तो तेजाब फिकवा देगें। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने पिपलानी थाने में की थी ।
 

                                                                                                                       

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