नर्सिंग घोटाले में शामिल दो लोगो को मिली जमानत
मध्यप्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग फर्जीवाडा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने इस केस से जुड़े दो लोगों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है उनमें गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के डॉक्टर और नर्स है, जिनके खिलाफ सिहोर जिले में फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता मामले पर एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। शासन के द्वारा गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हरिसिंह और स्टाफ नर्स नेहा सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था।
दोनों पर आरोप लगा था कि इन लोगों ने फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट बनाकर दर्जनों फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।दोनों निरीक्षकों ड़ाक्टर हरि सिंह और नेहा सोनी पर 27 फरवरी को धारा 218, 409, 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ था। डॉ. हरि सिंह मकवाना और नेहा सोनी पर फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट बनाकर दर्जनों फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने का आरोप है। अभी तक केवल एक फर्जी नर्सिंग कॉलेज के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अन्य फर्जी कॉलेजों के मामलों में भी जल्द ही मुकदमे दर्ज हो सकते हैं।
नर्सिंग घोटाले के मामले में जहां डॉ. हरि सिंह मकवाना और नेहा सोनी को अग्रिम जमानत मिली है, आपत्तिकर्ता ने दोनों की जमानत को निरस्त कराने और उनकी सेवाएं समाप्त की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाने की बात कही है। आपत्तिकर्ता का कहना है कि इन लोगों ने न केवल छात्रों का भविष्य खतरे में है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में कार्रवाई के दौरान सीबीआई अफसर भी रिश्वत कांड में फंसे हुए है, जिनके खिलाफ जांच-कार्रवाई जारी है।