भोपाल में अब बिना हेलमेट के टू व्हीलर्स चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। सीएनजी पंप पर भी गैस नहीं भरी जाएगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बुधवार को यह आदेश जारी किए। जिले में सड़क हादसों के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है।
भोपाल में कुल 192 पेट्रोल पंप है। जहां हर रोज पेट्रोल और डीजल की खपत 21 लाख लीटर है। इनमें से आधी से ज्यादा पेट्रोल की खपत होती है। इन पर अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यानी, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है।

सरकार के आदेश के बाद निर्णय कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी और वाहन चालक अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनेगा। बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर्स चलाने से हादसे की संभावना बनी रहती है।
हेलमेट से जान काफी हद तक बच सकती है। कलेक्टर ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है।
इन्हें मिलेगी छूट
- प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंध के अतिरिक्त होंगे।
- यह आदेश 1 अगस्त-25 से लागू होगा और 29 सितंबर-25 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था और संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-23 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी।
बिना हेलमेट पहनकर आने वालों पर क्या कार्रवाई होगी? पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर पंप संचालक पर तो कार्रवाई करेगी, लेकिन जो पेट्रोल ले रहा है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? सड़क पर पुलिस बिना हेलमेट वाले मोटरसाइकिल चालकों को नहीं पकड़ पा रही है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए।