नाबालिग से ज्यादती के आरोपी को 27 साल की सजा
नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी करारा देते हुए 27 साल के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला सुनील दंडोतिया 14 वे अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने बुधवार को सुनाया है।
एडीपीओ मनोज त्रिपाठी के मुताबिक 21 मई 2022 को एक नाबालिग किशोरी की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी घर से निकली थी लेकिन वह वापस नहीं आई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में लड़की को दस्तयाब किया।
जब नाबालिग से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 21 मई को सुबह करीब 8 बजे मंदिर जाने के दौरान आरोपी मनीष यादव ने जबरदस्ती उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और अपने घर ले गया। वहां मनीष ने चार दिन तक लड़की के साथ जबरदस्ती की और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने आरोपी मनीष यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 27 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।