भोपाल के रातीबढ़ इलाके में दो साल पहले सड़क हादसे में बैंककर्मी रोहित ठाकुर की मौत हो गई थी। परिजनों की ओर से मुआवजा के लिए कोर्ट में केस फाइल किया गया था। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिजनों को 83 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने के आदेश किए हैं। बता दें कि हादसा ऑटो की टक्कर के बाद हुआ था। घटना के समय रोहित निजी काम से रातीबढ़ से भदभदा की ओर जा रहा था।
रोहित ठाकुर 4 जून 2023 को भदभदा से नीलबढ़ जाने के लिए निकला था। भदभदा चौकी से सूरज नगर की ओर जाने वाली सड़क पर ऑटो क्रमांक MP-04-RB-6065 ने पीछे से रोहित की बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान हमीदिया अस्पताल में अगले दिन मौत हो गई थी। इस मामले का मर्ग रातीबढ़ थाने में कायम किया गया था।
30 हजार रुपए महीना कमाता था युवक
कोर्ट के मुताबिक रोहित एक्सीडेंट से पहले स्वस्थ्य था। एक सरकारी बैंक का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था और 30 हजार रुपए प्रति महीना कमाया करता था। इस कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लिहाजा उसकी मौत के बाद परिवार की ओर से क्लेम दिलाने का आवेदन कोर्ट में पेश किया गया था। इस पर स्वयं प्रकाश दुबे 21 वें सदस्य मोटर दुर्घटना अधिकरण ने मृतक के परिवार को 83 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं।




