टिमरनी थाना पुलिस ने हत्या के आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपितों ने अपना अपराध कबूल किया है। टिमरनी थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया कि 18 फरवरी की रात को लखन (55 ) पिता मंगत्या भील निवासी ग्राम बघबाड़ को बेहोशी की अवस्था में उसके घर आरोपित छोङ कर गए थे। घायल ने अपने परिजनों को बताया था कि उसके साथ मारपीट हुई। उसके साथ आरोपित बलराम, सीताराम, जयराम, रामदयाल द्वारा मारपीट की गई। इसके बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहां घायल लखन की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने धारा 294, 323, 506, 307, 34 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपित बलराम पिता मांगीलाल कतिया नि.बघबाड़, सीताराम पिता मांगीलाल कतिया निवासी बघबाड़, जयराम पिता गोकुलप्रसाद कतिया निवासी बघबाड़, रामदयाल पिता राधेलाल कतिया निवासी इंद्रानगर इटारसी को गिरफ्तार किया गया। जिन्होंने पुरानी रंजिश के चलते वारदात करना स्वीकार किया है। मृतक के बेटे शिवचरण भील ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि 18 फरवरी उसके पिता लखन को घायल अवस्था में बलराम कतिया और उसका साथी रामदयाल घर लेकर बाए थे और बगैर बताए खटिया पर घायल लखन लिटाकर चले गए। उस समय घायल लखन ने बोला था बलराम, सीताराम, जयराम, रामदयाल ने लठ एवं हाथ मुक्कों से मारपीट की थी।
महिला से दुष्कर्म करने वाला आरोपित गिरफ्तार, जेल भेजा
हरदा। महिला थाना पुलिस ने ग्राम बूंदड़ा के बस स्टैंड से दुष्कर्म के आरोपित युवक को हिरासत में लिया। इसके बाद आरोपित को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपित को जेल भेज दिया गया। महिला थाना प्रभारी गाजीवती पुषाम ने बताया कि आरोपित श्रवण पिता परसराम देवड़ा निवासी ग्राम कोथमी हाल निवास ग्राम बूंदड़ा को शनिवार की शाम ग्राम बूंदड़ा बस स्टैंड से हिरासत में लिया गया। थाना प्रभारी पुषाम ने बताया कि आरोपित श्रवण पर 16-17 फरवरी की रात में महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। फरियादी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोपित पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ धारा 376 के तहत केस दर्ज किया था।




