Monday, May 18, 2026
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नेत्रहीन महिला बैंक अधिकारी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को कठोर सजा दिलाने में मदद करने वाली पुलिस टीम को किया सम्मान

थाना शाहपुरा क्षेत्रांतर्गत दिनांक 17.04.2020 को एक 53 वर्षीय बुजुर्ग नेत्रहीन महिला ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि मैं ढाई साल की उम्र से द्रष्टिहीन है तथा अपने मकान में अपने पति के साथ रहती हैं । लाक डाउन के कारण मेरे पति लाकडाउन के कारण राजस्थान में फंसे थे तथा यह घटना समय नेत्रहीन महिला अपने घर में अकेले रह रही थी । दिनांक 16.04.2020 की रात्रि मैं खाना खाकर सो गई थी कि दरम्यानि रात्रि प्रातः करीब 04 बजे एक अज्ञात व्यक्ति आया और नेत्रहीन महिला के साथ बलात्संग कर घर में रखी नगदी, चांदी के जेबर व एक सेमसंग कंपनी का मोबाइल चोरी कर ले गया की रिपोर्ट पर थाना शाहपुरा में अपराध क्र 196/2020 धारा 376(2)एल,377,450,380 भादवि का अज्ञात आरोपी के विरूद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया । उक्त घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को प्राप्त होने पर प्रकरण संगीन प्रवत्ति का होकर पीडिता नेत्रहीन होने तथा कोविड-19 के कारण संपूर्ण शहर में लॉकडाउन होने से स्वंय पुलिस उपायुक्त श्री सांई कृष्णा के नेतृतत्व में टीम गठित कर घटना के चंद दिनों में ही अज्ञात आरोपी को ट्रेस कर आरोपी साहूलाल उर्फ मनोज कोल पिता हीरालाल उम्र 26 साल नि. टिन शेड गुलाब नगर शाहपुरा भोपाल को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के पास से प्रकरण में चोरी गया मशरूका व सेमसंग कंरनी का मोबाइल बरामद किया जाकर आरोपी साहूलाल उर्फ मनोज कोल पिता हीरालाल कोल के विरूद्ध अभियोजन योग्य साक्ष्य पाये जाने से प्रकरण में चालान क्र 219/20 दिनांक 18.05.20 तैयार कर माननीय न्यायालय एसटी क्र 501/20 दिनांक 04.10.20 पर पेश किया गया । माननीय न्यायालय श्रीमति यतेश शिसोदिया दशम अपर सत्र न्यायाधीस एवं विशेष न्यायाधीस ( ओ.ए. डबल्यू ) जिला भोपाल द्वारा अपने उपरोक्त सत्र प्रकरण क्रमांक पर दिनांक 11.03.2022 को आरोपी साहूलाल उर्फ मनोज कोल पिता हीरालाल कोल को धारा 376(2) एल भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000/- रू. अर्थदण्ड, धारा 450 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास 1,000/- रू. अर्थदण्ड तथा 92(ख) निःशक्त व्यक्ति के अधिकार अधिनियम में 03 वर्ष का कारावास व 500/- रू,. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । प्रकरण में अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी से लेकर उसे सजा दिलाने में सहयोग करने वाली पुलिस टीम को दिव्यांग पीडिता व उनके बैंक में कार्यरत सहकर्मियों द्वारा सम्मानित किया गया है । उक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस उपायुक्त जोन -1 श्री सांई कृष्णा के साथ थाना प्रभारी कोलार तत्कालीन थाना प्रभारी शाहपुरा चंन्द्रकांत पटेल, उनि गोसिया सिद्दीकी, उनि उपेन्द्र सिंह, प्रआर. रिषी तिवारी, प्रआर. बृजकिशोर जौदान, आर. कपिल कौशिक थाना कोलार, प्रआर. महेश सोनी थाना कमला नगर, प्रआर महेन्द्र चौकसे, प्रआर. लखन बडोनिया, आर. सुनील रावत थाना शाहपुरा भोपाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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