बाजार गई नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 20 साल का सश्रम कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में बंडा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आरपी मिश्र के न्यायालय ने आरोपित को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता की मां द्वारा थाना शाहगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गई कि दिनांक 7.11.2017 को पीड़िता के स्कूल से लौटने के बाद शाम चार बजे पीड़िता को सामान लेने के लिए बाजार भेजा जब वह घर वापस नहीं आई तो आसपास और रिश्तेदारों में पता किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पीड़िता की मां ने दिनांक 13-11-2017 को थाना शाहगढ़ में गुम होने की सूचना गुम इंसान लेख कराईं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 18-5-2018 को पीड़िता को दस्तयाब किया गया व उसके कथन लिए गए। पीड़िता ने बताया कि आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत आरोपित सोनू अहिरवार को धारा 376(2)(ढ्ढ)भा.द.सं. में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड, धारा 376(2) में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड एवं धारा 376 में 07 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया। विचारण के दौरान पीड़िता ने राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया।