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बैंक कियोस्क संचालक को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

छिंदवाड़ा। अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश अजयनील करोठिया द्वारा थाना बटकाखापा के प्रकरण में बटकाखापा के धनौरा निवासी आरोपित सुरेंद्र सिंह उर्फ सोनू पिता मदभानशा को 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। अपर लोक अभियोजक अखिल सोनी द्वारा बताया गया कि सुरेंद्र सिंह उर्फ सोनू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा हर्रई में बीसी संचालक का काम करता था तथा ग्राम धनोरा स्थित अपने घर में सेंट्रल बैंक की कियोस्क चलाता था और पैसों का लेनदेन कंप्यूटर मशीन के माध्यम से करता था। फरियादी डालचंद पिता मंगलू साहू एवं रामेश्वर पिता छिदामी सूर्यवंशी निवासी कोठिया लघु कृषक एवं मजदूर हैं, इन्होंने अपनी भूमि पर वर्ष 2015 में सोयाबीन की फसल बोई थी जो कि क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिसका मुआवजा शासन द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा हर्रई में क्रमशः 16 हजार 500 रुपये तथा 17 हजार 6 रुपये जमा की गई थी, उक्त राशि की निकासी होना था, जिसकी बिड्राल पर्ची आरोपित सुरेंद्र द्वारा फरियादियों को प्रदान की गई थी किंतु राशि का भुगतान नहीं किया गया। उक्त विड्राल पर्ची फरियादी डालचंद तथा रामेश्वर को देकर उन्हें भुगतान बाद में किए जाने का हवाला देकर भुगतान नहीं किया गया एवं हीला हवाला करते रहा। फरियादी द्वारा जानकारी प्राप्त कर आरोपित सुरेंद्र और सोनू के विरुद्ध स्वयं व अन्य 35- 36 लोगों की राशि हड़पने के संबंध में थाना बटकाखापा में रिपोर्ट दर्ज की थी।

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उक्त अपराध के आरोप में आरोपित सुरेंद्र सिंह उर्फ सोनू पिता मधुभानशा के विरुद्ध थाना बटकाखापा द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। उक्त प्रकरण में सभी दस्तावेजी साक्ष्‌य एवं अन्य साक्ष्‌य संकलित कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अखिल सोनी द्वारा पैरवी कर आरोपी पर उक्त अपराध के आरोप साबित किए गए जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी सुरेंद्र उर्फ सोनू को उक्त अपराध में दोषी पाते हुए आइपीसी की धारा 418 में 3 वर्ष एवं धारा 420 में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माने से दंडित कर जेल भेजा गया।

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