Thursday, May 7, 2026
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मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास

Bhopal. हाउसिंग बोर्ड के घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय ने फैसला सुनाया है । जानकारी के मुताबिक जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग ए.डी.पी.ओ. श्री मनोज त्रिपाठी, के द्वारा बताया गया है कि माननीय विशेष न्यायालय श्री राजीव के पाल विशेष न्यायाधीश भ्रष्टा्चार निवारण अधिनियम भोपाल के विशेष प्रकरण क्रमांक 11/08 थाना ई.ओ.डब्यू . भोपाल के अपराध क्रमांक 31/04 में आरोपीगण वाय.आर. गौडसे, एम.के. कयूमी, एम.सी. त्रिवेदी, एम. क्यू . खान, आर.सी. कराडा प्रत्ये्क आरोपी को धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 भादवि एवं धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रत्येक धारा में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास व 2-2 हजार रू का अर्थदण्ड , प्रकाश मीरचंदानी, हरमिन्‍दर सिंह सूरी दोनो आरोपी को धारा 420, 467, 468, 471 120बी, भादवि को प्रत्येक धारा में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2-2 हजार रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त‍ प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती हेमलता कुशवाह विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी।
घटना का विवरण :-
मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड अभिरूचि परियोजना के अंतर्गत सुभाष नगर भोपाल अभिरूचि परिसर के निर्माण कार्य में शासन को मध्‍यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी एवं ठेकेदारों ने षडयंत्र करके मेनुअल के विपरीत मापों का आकलन कर घटिया निर्माण कार्य करवाया एवं कूटरचित दस्ता्वेंजों के आधार पर ठेकेदारों को अनुचित रूप से भुगतान किया गया जिससे शासन को आर्थिक हानि हुई, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध ई.ओ.डब्ल्‍यू में शिकायत की गई थी। जॉंच के उपरांत भ्रष्टाचार किये जाने का सही पाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई ।
न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया, जिसमें आरोपी निर्मल सिंह सूरी (ठेकेदार) की मृत्यु विचारण के दौरान हो गई थी। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये उक्त आरोपीगण वाय.आर. गौडसे (सहायक यंत्री), एम.के. कयूमी(उपयंत्री), एम.सी. त्रिवेदी(उपयंत्री), एम. क्यूआ. खान(उपयंत्री), आर.सी. कराडा(उपयंत्री), प्रकाश मीरचंदानी(ठेकेदार), हरमिन्ददर सिंह सूरी(ठेकेदार) को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया ।

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