घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले तीन आरोपियों को हुआ 01-01 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड
वर्ष 2013 में रात के 10:00 बजे आरोपीगण घुसे थे महिला के घर में
जिला भोपाल के माननीय न्यायालय श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने एवं मारपीट करने वाले तीन आरोपियों ललित कुशवाहा पिता श्री हेमराज सिंह कुशवाहा, भूपेन्द्र थापा उर्फ भैय्या लाल पिता श्री सुशील थापा, रीतेश जोशी पिता श्री महेश प्रसाद जोशी सभी निवासी अशोका गार्डन को धारा 452, 354 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास , धारा 323/34 भादवि में 06-06 माह के सश्रम करावास एवं कुल 600-600/- रू. के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन मनोज त्रिपाठी एडीपीओ द्वारा किया गया।
एडीपीओ श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि,दिनांक 02.01.13 के करीब 10:00 बजे की बात है अभियोक्त्री, उसके नाना-नानी व भाई के साथ उसके घर पर थी। उसकी मां घर के पीछे टिफिन देने गयी थी तभी उसके घर के सामने रितेश जोशी, ललित कुशवाहा, अपनी-अपनी मोटरसाईकिल से आये और उसे आवाज देकर बाहर बुलाये तो उसने मना कर दिया तो रीतेश जोशी व ललित कुशवाहा घर के अंदर घुस आये थे, उसे बाहर चलने का बोले तो अभियोक्त्री ने मना किया। उसके बड़े भाई ने इस बात का विरोध किया, उसी समय भूपेन्द्र थापा भी घर में घुस आया। भूपेन्द्र थापा ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पहने कपड़ों को खींचतान करने लगा तभी उसके नाना-नानी उन्हें मना करने और अभियोक्त्री को बचाने लगे तो भूपेन्द्र थापा, ललित कुशवाहा व रितेश जोशी तीनों कमरे के अंदर उससे व उसके नाना-नानी व भाई से गाली-गुप्तार कर हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगे। हल्ला-गुल्ला सुनकर मोहल्ले के लोग आ गये उन्होंने इन लोगों के साथ धक्का-मुक्की करके घर के बाहर किया। तभी उसकी मां आ गयी तो भूपेन्द्र थापा ने उसकी मां के गाल में चांटा मारा और तीनों मोटर साईकिल से भाग गये। तब उसने उसकी मां व नाना के साथ थाने आकर थाना अशोका गार्डन में रिपोर्ट की थी।
दिनांक 06.07.2022
मनोज त्रिपाठी
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