बंध पत्र का उल्लंघन करने वाले को भेजा गया जेल
अनावेदक सैय्यद इम्तियाज़ हुसैन उर्फ परवेज पिता सैय्यद लियाकत उम्र 52 साल निवासी 89/02 सादिक मंजिल चौकी इमामबाड़ा कोतवाली भोपाल के द्वारा पूर्व में निष्पादित बंधपत्र एवं प्रतिबंधित अवधि चलन में होने पर भी पुनः अपराध घटित किया जिस पर अनावेदक के विरुद्ध थाना कोहेफिजा भोपाल में अपराध क्रमांक 615/2022 धारा 294, 506 भादवि पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण के परिशीलन पर पाया कि अनावेदक को न्यायालय के धारा 107,116(3) द.प्र.स. के प्रकरण में दिनांक 28.03.2022 को आगामी 01 वर्ष की अवधि के लिए राशि 25,000 प्रतिबंधित किया गया था।
अनावेदक सैय्यद इम्तियाज़ हुसैन उर्फ परवेज द्वारा बंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया एवं कारावास से दण्डित अपराध घटित किया जिस पर थाना प्रभारी कोहेफिजा भोपाल द्वारा अनावेदक के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 06/22 धारा 122 द.प्र.स का प्रस्तुत किया था। उक्त इस्तगासा को दिनांक 10.10.2022 को न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 25/2022 धारा 122 द.प्र.स. में दर्ज कर सुनवाई की गई। अनावेदक को उसका पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदाय किया गया। प्रकरण की सुनवाई में अनावेदक सैय्यद इम्तियाज़ हुसैन उर्फ परवेज के द्वारा बंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करना प्रमाणित पाए जाने पर अनावेदक को प्रतिबंधित अवधि दिनांक 28.03.2022 से आगामी 01 वर्ष की शेष दिन दिनांक 26.03.2023 तक कारावास हेतु केन्द्रीय कारागार भोपाल में परिरुद्ध किये जाने हेतु भेजा गया
विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
शाहजहाँनाबाद नगरीय पुलिस भोपाल।