श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह सर्वे पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं
मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल अस्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से कहा कि सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं कर सकते हैं। इसका मकसद स्पष्ट होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू संगठन, भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य से जवाब मांगा है। इस केस पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे वाले केस को छोड़कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह से जुड़े अन्य सभी केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी।
इससे पहले, 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए परिसर का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था।
हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया था। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ जमीन पर विवाद है। इसलिए हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अगली तारीख तक के लिए रोक लगा दी है।