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भ्रष्टाचार की दो खबरें

SBI एजीएम को 3 साल की जेल; पत्नी, बे​टियों व दामाद को भी सजा

सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसबीआई के सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) जितेंद्र प्रताप सिंह को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने जितेंद्र सिंह को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 32.22 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही पत्नी किरन सिंह, बेटी अन्वेषा, गरिमा, नम्रता और दामाद समीर सिंह के खिलाफ को एक-एक वर्ष कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

विशेष न्यायाधीश सीबीआई एवं एडीजे अरविंद कुमार शर्मा की कोर्ट ने सोमवार को यह सुनाया है। सीबीआई की ओर से पैरवी लोक अभियोजक मनफूल बिश्नोई ने की थी। जितेंद्र ने 1999 से 2005 के बीच 37.13 लाख की अनुपातहीन संपत्ति बनाई।

सरकारी गाड़ी में ली दो लाख रुपए की रिश्वत, ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैप

सहकारिता विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर विनोद कुमार सिंह को सरकारी गाड़ी में 2 लाख की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप किया है। सिंह ने विशाल सागर गृह निर्माण समिति में अनियमितताओं की जांच को समाप्त करने के लिए कॉलोनाइजर से 5 लाख की रिश्वत मांगी थी।

रिश्वत न देने पर उसे जांच में फंसाने की धमकी दी थी। एसपी लोकायुक्त दुर्गेश राठौर ने बताया कि सोमवार शाम मैनिट के सामने ज्वाइंट कमिश्नर ने सरकारी गाड़ी में कॉलोनाइजर विनोद शर्मा को बुलाया और 2 लाख की रिश्वत लेकर गाड़ी में रख ली, तभी रंगे हाथों पकड़ा गया।

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