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मुरूम माफिया अनिल यादव पर 37 लाख का जुर्माना

खंडवा के मुरूम माफिया अनिल यादव के खिलाफ एडीएम कोर्ट ने 37 लाख 80 हजार रूपए का जुर्माना लगाया हैं। अवैध खनन के मामले में एडीएम काशीराम बडौले की कोर्ट ने फैसला दिया हैं। दो महीने पहले छैगांवमाखन तहसीलदार ने ग्राम मोघट में कार्रवाई की थी। जहां एक हजार एकड़ सरकारी जमीन के रकबे पर पोकलेन मशीन को खनन करते हुए पकड़ा गया था। मामले में खनिज अधिकारी ने कोर्ट के समक्ष जांच प्रतिवेदन दिया। कोर्ट ने दो माह के भीतर फैसला दे दिया।

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मामला 1 जुलाई 2024 का है, तहसीलदार ने मोघट ग्राम में अवैध उत्खनन करते हुए एक पोकलेन मशीन जब्त की थी। जिसके द्वारा एक हजार एकड़ वाले सरकारी रकबे पर खनन किया जा रहा था। 2520 घनमीटर एरिया की खुदाई की जा चुकी थी। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए तहसीलदार ने खनिज विभाग को प्रतिवेदन किया था। विभाग ने खनन के हिसाब से 37 लाख 50 हजार रूपए का जुर्माना अधिरोपित कर चालान एडीएम कोर्ट में पेश किया। एडीएम काशीराम बडौले ने खंडवा के संतोषी माता वार्ड निवासी अनिल पिता आशाराम यादव के खिलाफ आदेश पारित किया।

खनिज विभाग को नहीं दिखा मुरूम माफिया का अवैध खनन

इस मामले में कार्रवाई तहसीलदार छैगांवमाखन की है। जबकि खनिज विभाग के अधिकारियों ने अवैध खनन पर ध्यान नहीं दिया। ना ही कोई कार्रवाई की। बीते कई सालों में अब तक खनिज विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया।

जबकि शहर से सटे नागचून तालाब के पास इसी मुरुम माफिया अनिल यादव के द्वारा अवैध खनन किया जाता हैं। जहां सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन को छलनी कर दिया गया हैं। पूरे शहर में मुरूम का एकमात्र सप्लायर हैं। शासन को बगैर रॉयल्टी चुकाएं इतनी बड़ी मात्रा में मुरूम का खनन होता हैं।

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