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सिक्योरिटी गार्ड्स के सीरियल किलर को उम्रकैद

सागर और भोपाल में एक के बाद एक चार सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करने वाले सीरियल किलर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला कैंट थाना क्षेत्र में चौकीदार कल्याण सिंह की हत्या के मामले में आया है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रशांत सक्सेना की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी शिव प्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

तीन साल पुराने मामले में सजा

शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने बताया कि 28 अगस्त 2022 को थाना प्रभारी कैंट अजय कुमार सनकत को डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली थी कि भैंसा बायपास रोड स्थित बब्बल विश्वकर्मा की वाहन बॉडी विल्डिंग की दुकान में मौजूद चौकीदार मृत अवस्था में पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची।

हथौड़ा मारकर चौकीदारी की हत्या की थी

मृतक के बेटे संजय ने बताया कि सुबह 11 बजे जब वह अन्नू यादव की बजरी की दुकान पर था। तभी उसे उसके दोस्त प्रमेंद्र ने बताया कि बहन साधना का फोन आया है कि तुम्हारे पापा को कुछ हो गया है। मैं सुक्कू समैया के साथ बाइक से बब्बल विश्वकर्मा की भैंसा स्थित वर्कशॉप पर पहुंचा। वर्कशॉप पर पिता कल्याण ठाकुर जो रात में चौकीदारी का काम करते थे। मैंने जाकर देखा कि पिता दुकान के अंदर पलंग पर करवट लिए मृत अवस्था में पड़े हैं। उनके माथे के पास चोट लगी थी। माथे और सिर पर खून जम चुका था। पलंग के पास हथौड़ा टिका था। हत्या की आशंका पर ओंकार विश्वकर्मा द्वारा 100 डॉयल को सूचना दी थी। मामले में कैंट पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच करते हुए हत्या के आरोपी सीरियल किलर शिवप्रसाद धुर्वे को थाना सिविल लाइन की सूचना के आधार पर न्यायालय से पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपी शिवप्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर घटना से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर जब्त किए।

जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दंड के प्रश्न पर तर्क के दौरान अभियोजन ने आरोपी को उसके कृत्य के लिए मृत्युदंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। जिस पर न्यायालय ने मामले को विरल से विरलतम की श्रेणी में न रखते हुए आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।

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