सोमवार को भोपाल जिला न्यायालय ने सौरभ शर्मा, चेतन और शरद जायसवाल के खिलाफ लगे आरोपों पर चार्ज तय करने की अगली तारीख 16 मई तय की है। इस दौरान तय होगा कि आरोपियों के खिलाफ लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर चार्ज लगाया जाना चाहिए या नहीं। दरअसल, आरोपियों के पास से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए बरामद किया गया था। इधर, सौरभ के साले रोहित के वकील आकाश तेलंग ने बताया कि उनकी ओर से सोमवार को रोहित का पासपोर्ट कोर्ट में जमा करा दिया गया है।
बता दें कि जिस कार में सोना पकड़ा गया था, उसका ड्राइवर प्यारेलाल केवट अभी भी फरार है। ईडी ने इस मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाया था। सोमवार को इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की है। इस मामले में ईडी ने सौरभ, शरद, चेतन, अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उमा शर्मा, दिव्या तिवारी, अविरल इंटरप्राइजेज, विनय हासवानी, रोहित तिवारी, इंस्टेंट यूआर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्यारे लाल केवत और राजमाता भारत माता एजुकेशन एंड सर्विसेज को आरोपी बनाया है। 11 अप्रैल को सौरभ की मां, पत्नी, जीजा और साले को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। 24 अप्रैल को सौरभ, शरद और चेतन का जमानत आवेदन खारिज हो गया था।




