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आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, आदेश सुनते ही फरार

भोपाल के बैरसिया में कोर्ट परिसर से शनिवार अदालत द्वारा जेल भेजे जाने का आदेश सुनते ही एक शराब तस्कर चुपचाप कोर्ट से फरार हो गया। आरोपी पर साल 2021 में अवैध शराब तस्करी के मामले में आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पारदी टपरा, विदिशा रोड बैरसिया निवासी शैलेन्द्र राजपूत उर्फ राजा राजपूत (25) के खिलाफ बैरसिया थाने में तीन साल पहले केस दर्ज किया गया था। आरोपी लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहा था, जिसके चलते न्यायालय ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर रखा था।

शनिवार को शैलेन्द्र राजपूत खुद ही कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से जेल वारंट जारी कर उसे केंद्रीय जेल भोपाल भेजने का आदेश दे दिया। लेकिन जैसे ही आदेश की भनक आरोपी को लगी, वह मौका देखते ही चुपचाप कोर्ट परिसर से फरार हो गया।

बैरसिया थाना प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि मामले की शिकायत रीडर कपिल दुबे की ओर से दर्ज कराई गई है। आरोपी के खिलाफ अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 262 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

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