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LIVE Karnataka Hijab row: हिजाब विवाद पर बोलीं प्रियंका वाड्रा, पढ़िए बिकनी, घूंघट, जिंस पर क्या कहा

Karnataka Hijab row: कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में आज भी हाई कोर्ट में सुनवाई है। इस बीच, यूपी चुनाव में जुटीं प्रियंका वाड्रा ने भी इस पर कमेंट कर दिया है। प्रियंका वाड्रा ने कहा है, ‘यह एक महिला का अधिकार है कि वह क्या पहनना चाहती है। यह अधिकार उसे देश के संविधान ने दिया है। बिकनी, घूंघट, जीन्स या हिजाब, वो जो चाहे पहनने के लिए चुन सकती है।’ प्रियंका वाड्रा ने यह बात तब कही है जब कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद गहरा गया और यहां इसके कारण यहां सभी शिक्षण संस्थान तीन दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। बता दें, प्रियंका वाड्रा ने यूपी चुनाव में भी नारी शक्ति को बड़ा मुद्दा बनाया है और ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ नारे के साथ अभियान चलाया है।

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मलाला यूसुफजई के कमेंट पर भड़की भाजपा

अब इस मामले में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई भी कूद पड़ी हैं। ममला ने मंगलवार को ट्विटर पर इस स्थिति को ‘भयावह’ बता दिया। एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला ने भारतीय नेताओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर नहीं रखा जाए। उन्होंने लिखा, ‘लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से मना करना भयावह है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं के हाशिए पर जाने को रोकना चाहिए।’ इस पोस्ट पर भाजपा विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाली यह कौन है? क्या उसे अपने बुर्के के पीछे नहीं छिपना चाहिए?

Karnataka Hijab row: All you Need to know (जानिए अब तक का पूरा घटनाक्रम)

इससे पहले मंगलवार को राज्य में कई जिलों के कालेजों में उग्र प्रदर्शन व पथराव की घटनाओं के बाद पुलिस को लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागने पड़े। माहौल खराब होते देख मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने अगले तीन दिन तक सभी स्कूल-कालेजों में छुट्टी घोषित कर दी। राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि किसी को भी पुलिस को बल का प्रयोग करने को मजबूर नहीं करना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्रों और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कुछ लोग इस मामले को जिंदा रखना चाहते हैं। कोर्ट में अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।

उधर, कर्नाटक के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने बताया कि एक रिपोर्ट के अनुसार कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (सीएफआइ) ने विवाद को हवा दी है। इस बीच, हिजाब विवाद पुडुचेरी भी पहुंच गया है। अरियंकुप्पम में एक मुस्लिम छात्रा के हिजाब पहनने पर शिक्षक के आपत्ति करने पर स्कूली शिक्षा निदेशालय ने विद्यालय के प्रमुख से जवाब तलब किया है। बता दें, कर्नाटक में जनवरी माह की शुुरुआत में उडुपी के एक सरकारी कालेज में छह छात्राओं के कक्षा में हिजाब पहनकर आने के बाद शुरू हुआ था।

Karnataka Hijab row: धारा 144 लागू, की गई धार्मिक नारेबाजी

कर्नाटक के उडुपी, शिवमोगा, बागलकोट और अन्य क्षेत्रों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों में तनाव के चलते पुलिस और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। आइएएनएस के अनुसार, देवनगेरे जिला में हरिहर फर्स्ट ग्रेड कालेज में उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसूु गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। कई पुलिसकर्मी व छात्र घायल हुए हैं। दोपहिया वाहनों को क्षति पहुंची। देवनगेरे और हरिहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। हिजाब पहनने के समर्थन में कुछ लोगों के कालेज पहुंचने के बाद विवाद बढ़ा। स्थानीय कांग्रेस विधायक रामप्पा से छात्रों की बहस भी हुई। सोमवार को भी एक विवादित इंटरनेट मीडिया पोस्ट के बाद विवाद बढ़ा था। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं, उडुपी के महात्मा गांधी स्मारक कालेज में हिजाब पहने छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया जबकि केसरिया पट्टा (स्टोल) डाले विद्यार्थियों के समूह ने नारेबाजी की। शिवमोगा में भी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। राबकावी बनहट्टी के एक कालेज में पथराव के बाद धारा 144 लागू कर दी गई। विजयपुरा, गडाग, दक्षिण कन्नड़, देवनगेरे, चित्रदुर्ग और अन्य जिलों में भी प्रदर्शन हुए। मांड्या में एक छात्रा और युवकों के बीच नारेबाजी वीडियो वायरल हुआ है। इसमें जहां छात्रा अल्लाह-हू-अकबर के नारे लगाती दिखाई दे रही है। वहीं छात्र जय श्री राम के नारे लगाते दिख रहे हैं।

Karnataka Hijab row: अदालती आदेश का पालन होगा

सीएम बोम्मई ने राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों से कहा कि मैं कर्नाटक के लोगों के साथ ही सभी स्कूल-कालेज के छात्रों, शिक्षकों और प्रबंधकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करता हूं। न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा।

Karnataka Hijab row: हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई

कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी के एक कालेज की छात्राओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि अदालत जनता और छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करती है। राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवाडगी ने विरोध प्रदर्शन पर रोक का अंतरिम आदेश पारित करने का आग्रह कोर्ट से किया जिसका समर्थन याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता देवदत्त कामत ने भी किया। हालांकि कामत ने हिजाब पहने छात्राओं को स्कूल में अलग बैठाए जाने को धार्मिक भेदभाव बताया। इस पर नवाडगी ने कहा कि ऐसे बयानों के दूरगामी परिणाम होंगे।

धार्मिक ताकतों का हाथ होने की ओर किया इशारा

इन घटनाओं के पीछे धार्मिक ताकतों का हाथ होने की ओर इशारा करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र ने एक वीडियो संदेश में कहा, “इस देश के बच्चे होने के नाते, हम सभी को भाइयों की तरह साथ खड़ा होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान धार्मिक आस्था का पालन करने या हमारी वेशभूषा दिखाने का स्थान नहीं हैं।” गृह मंत्री ने आगे कहा, “आप (छात्र) सभी शिक्षित हैं, आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। कोरोना के चलते दो साल बाद ठीक तरह से कक्षाएं संचालित हो पा रही हैं।

लोकसभा में कांग्रेस नेता ने उठाया मामला

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि हिजाब पहनने वालों पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने इस विवाद पर सरकार से बयान जारी करने की मांग भी की। शून्यकाल में उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक भेदभाव की कई घटनाएं देश में हो चुकी हैं। जवाब में भाजपा सांसद शिवकुमार ने कहा कि मामला अदालत में है और संसद में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एआइएमआइएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने छात्राओं का समर्थन करते हुए कहा कि संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने साहस दिखाया है। वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने उप्र चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों के लिए नफरत सामान्य हो गई है। इंटरनेट मीडिया पर कुछ युवकों और हिजाब पहने युवती का वीडियो वायरल होने पर भी उमर ने टिप्पणी की।

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