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पति की हत्या कर शव के सामने किया गलत काम

राजगढ़ जिले में ढाई साल पहले हुई एक हत्या के मामले में कोर्ट ने शनिवार को पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी महिला ज्योतिबाई और उसका प्रेमी चैनसिंह न सिर्फ पति की हत्या के दोषी पाए गए, बल्कि हत्या के बाद शव के पास गलत काम करने की पुष्टि भी फॉरेंसिक सबूतों से हुई।

ब्यावरा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रजनी प्रकाश बाथम ने इस जघन्य हत्याकांड में दोनों को उम्रकैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

हत्या के बाद बचने के लिए नाटक किया घटना 22 जनवरी 2022 की सुबह की है। ज्योतिबाई सुबह 4:30 बजे अपने ससुर मदनसिंह के पास पहुंची और रोते हुए बताया कि उसके पति रामदिनेश खून से लथपथ कमरे में पड़े हैं। जब ससुर घर पहुंचे, तो बेटे को खटिया पर मृत अवस्था में पाया। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे।

शुरुआत में ज्योतिबाई के प्रति किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने भावुकता का नाटक किया। लेकिन जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने गहराई से जांच की, तो कई विरोधाभास सामने आए।

जांच में खुली साजिश की परतें

  • घटनास्थल से दरवाजे की चौखट, पल्ले और मोबाइल कवर पर मिले फिंगरप्रिंट आरोपी चैनसिंह के निकले।
  • ज्योतिबाई ने खून को झाड़ू से साफ किया था, उसके खून लगे कपड़े जांच में बरामद हुए।
  • डीएनए जांच में पुष्टि हुई कि चैनसिंह और ज्योतिबाई ने हत्या के तुरंत बाद गलत काम किया था।

अदालत की टिप्पणी न्यायालय ने कहा कि इस प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी भले न हों, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक जांच इतनी सटीक थीं कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही। आरोपी घटना का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष की प्रभावशाली पैरवी की। उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहियों के आधार पर कोर्ट को संतुष्ट किया।

दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा इस मामले में अदालत ने आरोपी ज्योतिबाई और चैनसिंह को हत्या (धारा 302) का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर ₹5000-₹5000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

इसके अलावा आरोपी चैनसिंह को गैरकानूनी तरीके से घर में घुसने (धारा 450) के लिए 7 साल सश्रम कारावास और ₹5000 का जुर्माना दिया गया है। वहीं, हत्या के बाद सबूत छिपाने (धारा 201) के मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को 7 साल की सश्रम जेल और ₹5000-₹5000 के जुर्माने की सजा भी सुनाई है।

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