देवास के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत रहने वाले रोहित मालवीय नाम के युवक ने अपने कमरे के पास रहने वाली महिला का रोशनदान से नहाते हुए वीडियो और फोटो बना लिया। इन फोटो और वीडियो को दिखाकर उसने 11 नवंबर से 26 नवंबर 2022 तक महिला के साथ चार बार रेप किया।
शिकायत के बाद औद्योगिक थाने में केस दर्ज किया गया। गुरुवार को मामले में तृतीय सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पाटीदार फैसला सुनाया।
दरअसल, कहीं और शिफ्ट होने के कारण पीड़िता कोर्ट में पेश नहीं हो पा रही थी। शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास ने एसपी पुनीत गेहलोत से संपर्क कर यह स्थिति बताई। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया को विशेष टीम बनाकर पीड़िता का नया पता तलाश करने और उसे कोर्ट में उपस्थित कराने के निर्देश दिए।
पुलिस टीम ने पीड़िता के महत्वपूर्ण बयान दर्ज किए। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी रोहित मालवीय को दोषी पाया और उसे 10 वर्ष के कारावास तथा 9,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
शासन की ओर से सफल अभियोजन पैरवी शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास ने की। इस मामले में कोर्ट मुंशी लखन गेहलोत का भी विशेष सहयोग रहा।