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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया है। इसके अलावा मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने पर भी दंडित किया है। जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहिरवार ने बताया कि सिराली तहसील के ग्राम सोनपुरा निवासी राहुल (23 वर्ष) पिता रामकरण को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 10 साल के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसके साथ ही धारा 323 का दोषी पाते हुए 3 माह की सजा, पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 में दोषी पाते हुए 7 वर्ष श्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि ग्राम सोनपुरा में 1 फरवरी 2019 को शाम करीब 4.30 बजे नाबालिग अपने खेत के पास नाले में बैलों को पानी पिला रही थी। उसी समय इसी गांव का निवासी आरोपित राहुल पहुंचा, जिसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया एवं मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद नाबालिग की रिपोर्ट पर सिराली थाने में धारा 376, 323, 506, 34 पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

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अड़ीबाजी करने के मामले के आरोपित की जमानत खारिज

हरदा। शराब पीने के लिए अड़ीबाजी कर रुपये मांगने के मामले के आरोपित की जमानत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरदा ने खारिज कर दी है। आरोपित की जमानत पर जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्‌मी नारायण साहू द्वारा आपत्ति जताई गई। एडीपीओ विनोद कुमार ने बताया कि आरोपित गोपाल पिता लक्ष्‌मीनारायण निवासी दीपगांव खुर्द की जमानत खारिज की गई। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को फरियादी संजय पिता किशोरी लाल लोनिया निवासी धनकार द्वारा केस दर्ज कराया गया। इसमें बताया गया कि दीवगांव खुर्द बलराम गेट के पास गोपाल द्वारा शराब के लिए रुपये मांगे गए। मना करने पर मारपीट अमादा हो गया। इसके बाद शोर मचाने पर आरोपित वहां से भाग निकला।

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