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कार्बाइड गन के उपयोग पर प्रतिबंध सख्ती से लागू करें

प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कमिश्नर तथा कलेक्टर्स से कहा है कि प्रदेश में कार्बाइड गन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए अधिकारी ध्यान रखें कि इसका उपयोग कहीं न हो। त्यौहारों और वैवाहिक कार्यक्रमों में खासतौर पर इसके लिए निगरानी कराएं ताकि किसी तरह के नुकसान की स्थिति न बने। कार्बाइड गन की बिना लाइसेंस के बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। इसके विक्रय और भण्डारण पर प्रतिबंध लगाएं।

सीएस जैन ने ये बातें शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई बैठक में दिए। मुख्य सचिव जैन ने बैठक में कार्बाइड गन से पीड़ितों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्बाइड गन का उपयोग करते समय घायल हुए पीड़ितों को समुचित उपचार की सुविधा दें। उन्हें आवश्यक जांच और दवाएं उपलब्ध कराएं। यदि आवश्यक हो तो गंभीर रोगी को एयर एम्बुलेंस की सहायता से बड़े अस्पतालों में भेजने की व्यवस्था करें। इसके साथ-साथ कार्बाइड गन की बिना लाइसेंस के बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। इसके विक्रय और भण्डारण पर प्रतिबंध लगाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि त्यौहारों और विवाह समारोह में भी कार्बाइड गन का उपयोग प्रतिबंधित करें। विस्फोटक बिक्री के लाइसेंस धारकों की दुकानों और गोदाम का निरीक्षण करके अवैध रूप से भंडारित कार्बाइड गन तथा अन्य विस्फोटकों के पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करें। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहें।

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