Sunday, August 16, 2026
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भोपाल के गोलीकांड में मासूम रिया की मौत का मामला

भोपाल के कोलार रोड स्थित शशि हाईटेक कॉलोनी में 10 साल की मासूम रिया रजक की गोली लगने से हुई मौत के मामले में आरोपी रिटायर्ड डीएसपी श्यामलाल यादव को अग्रिम जमानत मिल गई। वहीं, उसके बेटे की ओर से अब तक कोर्ट में जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

मामले की सुनवाई के दौरान पहले यह जमानत आवेदन प्रधान न्यायाधीश की कोर्ट में लगा था, जिसे बाद में अपर सत्र न्यायाधीश विवेक सक्सेना की अदालत में ट्रांसफर किया गया। सुनवाई के दौरान पूर्व डीएसपी की ओर से सीनियर एडवोकेट दीपेश जोशी ने पैरवी की।

उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि पुलिस जांच में यह स्पष्ट है कि गोली श्यामलाल यादव ने नहीं चलाई, बल्कि उनके बेटे से चली थी। साथ ही यह भी कहा गया कि आरोपी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, भोपाल निवासी हैं और जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।

इन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ देते हुए आदेश दिया कि चालान पेश होने के समय उन्हें 15 हजार रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं, बेटे की ओर से अब तक जमानत के लिए कोई आवेदन कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है।

कुर्सी पर बैठी थी रिया, अचानक चली गोली

घटना दशहरे के दिन की है, जब रिया रजक अपने घर के बाहर पंडाल में कुर्सी पर बैठी थी। इसी दौरान अचानक चली गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

एफएसएल टीम ने रिटायर्ड डीएसपी श्यामलाल यादव की 315 बोर की राइफल जब्त कर सागर स्थित फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजी थी। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि रिया को लगी गोली इसी राइफल से चली थी।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि घटना के समय राइफल से गोली चलाने वाला व्यक्ति डीएसपी का बेटा था।

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