Wednesday, February 11, 2026
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भोपाल में बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर होगी कार्रवाई:पंप की CCTV रिकॉर्डिंग देखेगा खाद्य विभाग

भोपाल में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने का आदेश 1 अगस्त से लागू हो गया। बावजूद कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं, जहां बिना हेलमेट के ही लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरा जा रहा है। इस पर लगाम कसने के लिए खाद्य विभाग अब पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखेगा। इसके लिए टीमें भी बनाई गई हैं।

बता दें कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को आदेश दिए थे। 31 जुलाई को पेट्रोल पंप संचालकों के पास आदेश पहुंचे और 1 अगस्त से लागू कर दिया। पहले दिन सख्ती, समझाइश और कार्रवाई तीनों ही हुईं। जुर्माने या पंप सील होने की कार्रवाई के डर से अधिकांश पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया गया, लेकिन अगले ही दिन आदेश हवा-हवाई हो गया।

तीसरे और चौथे दिन भी यही हालात नजर आए। फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह भदौरिया ने बताया कि पंप पर लगे कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। इसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर तीन पंपों पर हो चुकी FIR 2 अगस्त को ही खाद्य विभाग की टीम ने बैरसिया क्षेत्र के तीन पेट्रोल पंपों की जांच की थी। इस दौरान श्रीदेव कृपा फ्यूल्स पंप, भोजपुरा (बैरसिया) पर बिना हेलमेट पेट्रोल दिया जाना पाया गया। स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं था और पंप के पास विस्फोटक लाइसेंस भी नहीं मिला। इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। राजधानी फ्यूल्स किसान सेवा केंद्र पिपलिया में बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया जाना पाया गया।

बैरसिया के बीआर पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल विक्रय किया जाना पाया गया। जांच के समय पंप पर 677 लीटर पेट्रोल और 9902 लीटर डीजल स्टॉक से अधिक मिला। जब्त किए गए पेट्रोल एवं डीजल की कीमत 983052 रुपए है।

पंप परिसर में निर्मित टैंक NOC के सेंक्शन नक्शे अनुसार नहीं पाए गए। अनियमितताओं के कारण प्रोपराइटर राजमल कुशवाह के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। तीनों पेट्रोल पंप के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किए जाने से संबंधितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए।

इन्हें छूट

  • प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंध के अतिरिक्त होंगे।
  • यह आदेश 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और 29 सितंबर-25 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था और संचालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-23 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

सरकार के आदेश के बाद निर्णय 30 जुलाई को कलेक्टर सिंह के आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी और वाहन चालक अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनेगा।

बिना हेलमेट पहने टू-व्हीलर्स चलाने से हादसे की संभावना बनी रहती है। हेलमेट से जान काफी हद तक बच सकती है। कलेक्टर ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है।

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