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कलेक्टर ने भोपाल जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से किये निलंबित

सात दिवस में शस्त्र जमा कराने के निर्देश

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भोपाल जिले अन्तर्गत लोकसभा संसदीय क्षेत्र 19 भोपाल में 7 मई 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना होना है। निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा हो जाने के दिनांक से ही भोपाल जले में भी आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है ।

          जिला मजिस्ट्रेट जिला भोपाल श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह  ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों तथा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत भोपाल जिले की सभी अनुज्ञप्तियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने का आदेश दिया है एवं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त दिनांक तक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व उनके प्रदर्शन पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। सभी शस्त अनुज्ञप्तिधारिकों को आदेशित किया जाता है कि वह अपने शस्त्र आदेश दिनांक से 07 दिवस में निकटतम पुलिस थाने/पुलिस लाईन/शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करा सकते है। शस्त्र डीलर के यहां शस्त्र जमा कराये जाते है तो जमा करने की रसीद की फोटो कापी संबंधित थाने में जमा करेगें। शस्त्र डीलर भी संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची देगें। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को विधिवत उचित प्राप्ति रसीद दी जाना आवश्यक होगी।

पुलिस आयुक्त भोपाल इस आदेश को संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से परिपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा संबंधित थानों में जमा कराये गये शस्त्रों की जानकारी प्रतिदिन निर्वाचन आयोग एवं इस कार्यालय की शस्त्र शाखा में प्रस्तुत करायेंगे।

     यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, केन्द्र एवं राज्य शासन के विभागों में कार्यरत एवं सेवा निवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केन्द्र एवं राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी एवं कर्मचारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के समय लगाये गये जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बलों एवं अर्ध सैनिक बलो, विशिष्ट व्यक्तिय अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए लगाये गये पुलिस कर्मियों एवं अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डो तथा किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किये जाने वाले व्यक्ति पर, प्रभावशील नहीं होगा। फलतः इन्हें शस्त्र रखने के लिए पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन ऐसे व्यक्ति भी अनावश्यक रूप से शस्त्र का धारण एवं प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। उक्त के अतिरिक्त यदि भोपाल जिले में स्थित किसी सार्वजनिक / निजी प्रतिष्ठान को सुरक्षा जे लिए शस्त्रधारक सुरक्षाबल की आवश्यकता है, तो उन्हें कारण दर्शित करते हुए इस कार्यालय में 3 दिवस में अनुमति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुक्रम में शस्त्र धारकों को शस्त्र रखने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा। ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारक जो भोपाल जिले से बाहर पंजीकृत हैं, उन्हें इस जिले के साथ-साथ संबंधित जिला दण्डाधिकारी जहां उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति पंजीकृत है, वहां से भी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। थाना प्रभारी, शस्त्र डीलर उनके द्वारा जमा किए गए हथियार सुरक्षित अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करेंगे एवं लोकसभा निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के एक सप्ताह पश्चात् समस्त शस्त्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये वापस किये जाएंगे।

       यह आदेश सम्पूर्ण भोपाल जिले में दिनांक 16 मार्च 2024 से चुनाव प्रक्रिया समाप्ति के दिनांक तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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