भोपाल:
राजधानी के ऐशबाग थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी और साली की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी उपनिरीक्षक (ASI) योगेश मरावी को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्ल्यू) श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से इस मामले की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया ने की।
मुख्य बिंदु:
- दोषसिद्ध धाराएं: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत दोहरे हत्याकांड में दोहरा आजीवन कारावास (प्रत्येक पर 1000-1000 रुपये अर्थदंड) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास (1000 रुपये अर्थदंड)।
- यह था मामला: 3 दिसंबर 2024 को आरोपी योगेश मरावी ने अपनी पत्नी मेघा उईके और साली विनीता पर घर के अंदर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी।
- पुख्ता सबूत: पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से खून से सना चाकू, आरोपी का सुसाइड नोट, सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए थे, जिसके आधार पर अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।




