परिवहन आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई; 88,000 रुपये का समन शुल्क वसूला गया
भोपाल, 13 नवंबर – परिवहन आयुक्त महोदय के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) भोपाल ने आज शहर की स्कूल बसों के खिलाफ एक बड़ा जाँच अभियान चलाया। इस अभियान में पिपलानी क्षेत्र में स्थित सेंट थेरेसा स्कूल की बसों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप तीन बसों को ज़ब्त कर लिया गया और 15 अन्य वाहनों का चालान किया गया।
दस्तावेजों में बड़ी खामियां
आरटीओ टीम ने स्कूल बसों के संचालन से जुड़े अनिवार्य दस्तावेज़ों की जाँच की। जाँच में पाया गया कि कई बसें बिना वैध परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र और बीमा (इंश्योरेंस) के संचालित की जा रही थीं, जो स्कूली बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालता है।
ज़ब्त की गई बसों का विवरण:
- दो बसें बिना वैध परमिट के सड़क पर दौड़ रही थीं।
- एक बस बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के संचालित हो रही थी।
- वाहन MP04PA 3073 बगैर फिटनेस के चल रहा था।
- वाहन UP75M 5957 बगैर परमिट और इंश्योरेंस के चल रहा था।
- वाहन MP04H 8956 भी बगैर परमिट और इंश्योरेंस के संचालित हो रहा था।
कुल मिलाकर, दो बसें और एक ओमनी बस को ज़ब्त कर आरटीओ कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है।
भारी चालान और जुर्माने की कार्रवाई
ज़ब्ती की कार्रवाई के अलावा, आरटीओ दल ने अन्य नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाया और कुल 15 वाहनों का चालान किया। इन चालानों के माध्यम से मौके पर ही 88,000 रुपये का समन शुल्क वसूला गया।
आर.टी.ओ. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई स्कूल प्रबंधन और बस ऑपरेटरों के लिए एक चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मानकों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे जाँच अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी स्कूल वाहन मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित सभी सुरक्षा मानदंडों और दस्तावेज़ आवश्यकताओं का पालन करें।
यह कार्रवाई भोपाल में स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।






