भोपाल में रविवार 12 अप्रैल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। इसे देखते हुए रविंद्र भवन और आसपास के पांच किलो मीटर के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून, अन्य फ्लाइंग ऑबजेक्ट उड़ानों पर रविवार की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस कमिश्नर हरीनारायणचारी मिश्रा ने यह आदेश शनिवार की दोपहर जारी किए हैं।
जानकारी के मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह को Z+सुरक्षा दर्जा के साथ CRPF सुरक्षा कवर प्राप्त है। उनके भोपाल में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। उनकी Z+ सुरक्षा को देखते हुए रविंद्र भवन भोपाल से 5 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाईडर, हॉट बैलून, अन्य फ्लाइंग ऑबजेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल के आसपास के पांच किलोमीटर एरिया को रेड जोन, नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है।
कॉमर्शियल फ्लाइट्स प्रतिबंधात्मक आदेश से मुक्त रहेंगी
इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कॉमर्शियल फ्लाइट्स इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेंगी।




