अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देने में देरी करने या नहीं देने वाले एमपी कैडर के आईएएस अफसरों का प्रमोशन अगले साल से अटक सकता है। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ कहा है कि 31 जनवरी तक ब्योरा नहीं देने वालों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने मप्र में यह निर्देश जारी कर दिए हैं।
मप्र में आईएएस अफसरों के 459 पद हैं, जिसमें से 377 अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं। इनमें से करीब 12 अफसर संपत्ति का ब्योरा नहीं देते हैं। जबकि 20 से ज्यादा अफसर निर्धारित तिथि के बाद ब्योरा देते हैं। इस स्थिति को देखते हुए डीओपीटी ने निर्देश दिए हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि भारत सरकार की वेबसाइट स्पैरो (एसपीएआरआरओडब्ल्यू) पर वार्षिक अचल संपत्ति पत्रक (इम्मूवल प्रॉपर्टी रिपोर्ट) हर साल 31 जनवरी तक ऑनलाइन सब मिट की जाएगी। इसमें बीते हुए वर्ष में 31 दिसम्बर तक की स्थिति में आईएएस अधिकारी के पास मौजूद अचल संपत्ति की जानकारी दिया जाना है, जिसमें पैतृक और आईएएस अफसर द्वारा खुद या पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति शामिल रहती है।

डीओपीटी ने यह दिए हैं निर्देश
डीओपीटी ने कहा कि अखिल भारतीय सेवा कंडक्ट रूल्स 1968 के नियम 16 (2) के अंतर्गत यह निर्देश जारी किए जा गए हैं और अफसरों की अगली वेतन मैट्रिक्स (पदोन्नति) के लिए यह जरूरी है। स्पैरो मॉड्यूल हर साल 31 जनवरी की आधी रात के बाद ऑटो लॉक होता है।
इसमें यह भी कहा गया है कि कई बार अधिकारी ओटीपी नहीं आने या फिर अन्य तकनीकी कारणों का हवाला देकर रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाने का हवाला देते हैं। यह उचित नहीं है। इसलिए समय से पहले अधिकारियों को इस तरह की रिपोर्ट सबमिट कर देना चाहिए।
दर्जनभर आईएएस नहीं देते हैं हर साल रिपोर्ट
डीओपीटी के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि अगर कोई आईएएस अधिकारी यह रिपोर्ट तय समय अवधि 31 जनवरी तक सबमिट नहीं करेगा तो अधिकारी की अगली पदोन्नति बाधित होगी। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।