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Indore News: फर्जी कंपनी के खाते में 20 लाख 65 हजार रुपये ट्रांसफर करवाए, किया गुमराह

कीटनाशक निर्माण कंपनी के संचालक से 20 लाख 65 हजार रुपये ठगने का मामला सामने आया है। ठग ने पहले कम दाम पर उत्पाद देने का लालच दिया और बाद में फरियादी को ट्रांसपोर्ट किए माल के बिल व फर्जी फोटो भेजकर गुमराह करता रहा। मामले में फरियादी की शिकायत पर अपराध शाखा ने जांच की और फरियादी को राशि वापस दिलवाई। दरअसल, आवेदक नवनीत हार्डिया निवासी पीपल्याराव इंदौर में कीटनाशक बनाने वाली कंपनी चलाते हैं। ठग ने केमिकल फूड एवं फर्टिलाइजर कंपनी का फर्जी प्रतिनिधि बनकर फरियादी के व्यवसाय से संबंधित जानकारी पहले से प्राप्त की। फरियादी को वाट्सएप पर उसकी कंपनी के आवश्यक केमिकल प्रोडक्ट आधे भाव में खरीदने का लालच दिया।

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इतना ही नहीं, ठग ने कंपनी के फर्जी दस्तावेज भेजकर पहले विश्वास में लिया और बिना सामग्री भेजे, फरियादी नवनीत हार्डिया से 20 लाख 65 हजार रुपये खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद ठग ट्रांसपोर्ट किए माल के बिल व फर्जी फोटो भेजकर गुमराह करता रहा। माल नहीं मिलने और ठगी की जानकारी लगने पर फरियादी ने अपराध शाखा से शिकायत की। इसके बाद अपराध शाखा इंदौर की टीम ने मामले की पूरी जानकारी जुटाई और जांच के बाद आखिर में फरियादी को पूरी राशि वापस दिलवाई।

लोगों से अपील- अनजान नंबरों पर न करें भरोसा

अपराध शाखा ने लोगों से अपील की है कि अनजान व्यक्ति द्वारा वाट्सएप पर आपके व्यापार से संबंधित कोई भी सामग्री सस्ते दामों पर मिलने संबंधी मैसेज भेजे जाएं तो व्यापारिक लेनदेन नहीं करें। अन्यथा आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। इसका प्रकार की घटना की सूचना तुरंत अपने नजदीकी थाने पर दें या अपराध शाखा इंदौर पुलिस द्वारा संचालित साइबर हेल्पलाइन 704912-4445 पर सूचित करें।

40 हजार की धोखाधड़ी

फोन पे के जरिये 40 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लसूड़िया पुलिस थाने के अनुसार घटना 30 नवंबर 2021 की है। फरियादी 38 वर्षीय अर्जुन सिंह निवासी ग्राम भांगिया तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद हाल मुकाम स्कीम 78 ने आरोपित रजतसिंह निवासी पूरणपुर पोस्ट माधोटांडा पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आवेदक के खाते से 40 हजार रुपये फोन पे के माध्यम से फेडरल बैंक के खाते में धोखाधड़ी पूर्वक जमा हो गए। खाता रजतसिंह के नाम से पंजीकृत है। पुलिस ने जांच कर आरोपित के खिलाफ धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया।

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