थाना हबीबगंज के अंधे कत्ल के मामले मे आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सजा
हत्या करने वाले आरोपीगण को हुई आजीवन कारावास की सजा
राजधानी के हबीबगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में सभी आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई|विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया ने बताया कि आज दिनांक 31/01/2023 माननीय न्यायालय श्रीमान अमिताभ मिश्र प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय, भोपाल के द्वारा हत्या करने वाले आरोपीगण शमशेर उर्फ बबलू एवं आशा ठाकुर को धारा 302, 201, 120-बी भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपीगण शमशेर उर्फ बबलू एवं आशा ठाकुर को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1,000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 201/34 भादवि मे 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 120-बी/34 भादवि मे 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी बंसत ने अपनी पत्नी के साथ थाना हबीबगंज भोपाल मे उपस्थित होकर सूचना दी कि उनका बेटा 01 अक्टूबर 2021 मे घर से निकाला था और फिर लौटकर नही आया उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा दिनांक 04/10/2021 को गुम इंसान क्रमांक 74/21 की रिपोर्ट दर्ज की। दिनांक 24.05.2022 को पुलिस थाना हबीबगंज को थाने मे प्राप्त सूचना की तस्दी्क मे संदेही शमशेर उर्फ बबलू पिता मुनब्बर खान निवासी झुग्गी नंबर 84 साईबाबा मंदिर के पास हबीबगंज भोपाल से साक्षीगण पंकज और दीपक के साथ थाना लाकर पूछताछ की पूछताछ पर संदेही शमशेर उर्फ बबलू द्वारा बताया है कि कि उसने उसके साथ उसकी झुग्गी मे पत्नी के रूप मे रह रही महिला आशा ठाकुर से शिवदत्ता भालेराव (मृतक) से अवैध संबंध के शक पर लगभग 7-8 महीने पहले दिनांक 01/10/2021 को लगभग 11 बजे षडयंत्र पूर्वक अपनी महिला साथी के साथ मिलकर शराब पिलाकर नशे की हालात मे सीने मे चाकू और सिर मे लोहे के कीले से चोट पंहुचाकर हत्या कर दी है और शव को आशा ठाकुर की मदद से झुग्गी के अंदर ही एक बंद गली मे नमक डालकर दरी मे लपेट कर ईट-गिट्टी के मलबे से छुपा दिया है, अभी 3 दिन पहले शराब के नशे मे उस्तरे से शिवा की बॉडी से मुंडी काटकर मुंडी को एक कपडे मे लपेटकर मोहल्ले मे गुमने के बाद घर की लेटरिंग मे मानव की एक कटी हुई गर्दन (धड से अलग मुंडी) एक लेडीज सफेद छीटेदार कुर्ते मे लपेटकर छुपा दी है एवं मानव का शेष भाग धड जो ईट-मिट्टी के मलबे में छुपा हुआ है, उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण शमशेर उर्फ बबलू एवं आशा ठाकुर से सूचना के आधार पर पुलिस थाना हबीबगंज द्वारा आरोपी की निशानदेही पर झुग्गीश नं 84 से मानव का धड एवं कटी हुई मंडी एवं हत्या मे प्रयुक्त चाकू, कीला, उस्तरा एवं वह कपडे जिन मे लपेट कर जिसमे धड एवं मुंडी को रखा गया था आरोपीगण से जप्त किया गया थाने पर असल अपराध क्रमांक 274/22 धारा 302, 201, 120-बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, विवेचना के दौरान जप्त शुदा आर्टिकल को डीएनए परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया साथ ही मृतक की पहचान सुनिश्चिगत किये जाने बाबत् मृतक एवं उसकी माता-पिता के डीएनए सेम्पल मिल हेतु भेजे गये जिसके आधार पर मृतक की पहचान बंसत भालेराव एवं लक्षमी भालेराव की जैविक पुत्र शिवदत्त उर्फ शिवा के रूप मे हुई, सम्पूृर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है अभियोजन द्वारा अपने मामले को 16 साक्षियों के साक्ष्य , 43 प्रर्दश दस्ता्वेज एवं 36 आर्टिकल से संदेह से परे आरोपीगण के विरूद्ध प्रमाणित किया गया है माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, दस्तावेज, तर्को एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण शमशेर उर्फ बबलू एवं आशा ठाकुर को धारा 302, 201, 120-बी भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपीगण शमशेर उर्फ बबलू एवं आशा ठाकुर को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1,000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 201/34 भादवि मे 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 120-बी/34 भादवि मे 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है ।