कुल 2 लाख 6 हजार रू के अर्थदण्ड से भी किया गया दण्डित,
जान पहचान का फायदा उठाकर आरोपी ने दिया था घटना को अंजाम
जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी एडीपीओ, जिला भोपाल के द्वारा बताया गया है कि माननीय न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), भोपाल ने आरोपी भूरा उर्फ प्रद्युमन एवं आरोपी कमलेश उर्फ अनुपम उर्फ कम्मू को धारा 363 भादवि में 7 -7 वर्ष व 366 भादवि में 10-10 ‘वर्ष, 376(घ) भादवि सहपठित धारा 5जी/6 पाक्सो एक्ट में प्रत्येक को शेष प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास तथा कुल व 2 लाख 6000रू (भूरा को 66000रू एवं कमलेश को 140000रू) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री टी पी गौतम, विशेष लोक अभियोजक एवं श्रीमती सरला कहार सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी।
घटना का विवरण :-
संक्षिप्त् में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 24/01/2019 को फरियादिया (पीडिता) ने थाना खजूरी सडक, भोपाल में उपस्थिति होकर बताया कि कमलेश यादव नाम का व्यक्ति मेरी मम्मी का परिचित है जो गांव बैरागढ में रहता है नंवबर 2020 में कमलेश मेरी मम्मी से मिलने के बहाने घर में आता जाता था जब मेरी मम्मीे काम से बहार जाती थी तो कमलेश मेरे घर पर आता था और मेरे साथ जबरजस्ती गलत काम(बालात्कार) करता था दिनांक 19/01/21 को रात करीब 9/30 बजे की बात होगी कमलेश घर पर आया और बोला कि चलो तुम्हे न्यूडल्स खिलाने ले चलता हूँ मैने जाने से मना किया तो मेरी मम्मी को धमकाने लगा कि तुम्हारी छोटी लडकियो को जान से खत्म कर दूंगा तो कमलेश मुझे लेकर रेलवे स्टेशन गया जहां उसका दोस्त भूरा उर्फ प्रद्युमन भी था वह दोनो मुझे जलसा गार्डन के पीछे सूनसान जगह ले गये और बारी बारी से कमलेश एवं उसके दोस्त भूरा उर्फ प्रद्युमन ने मेरे साथ गलत काम किया फिर कमलेश ने मुझे रात करीब 1/30 बजे घर छोड दिया कमलेश की धमकी के डर के कारण मैं व मेरी मां रिपोर्ट करने नहीं आये थे आज मैं अपनी मां के साथ रिपोर्ट करने थाने आई हूं । उक्त के संबंध में थाना खजूरी सडक में अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना उपरांत चालान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।





