Madhya Pradesh News: बिजली बिल की 25 प्रतिशत राशि जमा कर फिर जुड़वाएं कनेक्शन, देना होगा शपथ पत्र
कोरोना संक्रमण के चलते वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में बड़ी संख्या में उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए और उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं। ऐसे उपभोक्ता बकाया राशि में से 25 प्रतिशत एकमुश्त जमा कर फिर से कनेक्शन जुड़वा सकते हैं। उन्हें शेष राशि छह समान किस्तों में चुकाने का मौका दिया जाएगा।
इसके लिए ऊर्जा विभाग ‘विशेष योजना 2022″ ला रहा है। जिसे सरकार ने प्रशासकीय मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए घरेलू एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ता पात्र होंगे। योजना एक साल तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग ने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक को आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।
योजना के तहत ऐसे उपभोक्ता को फिर से कनेक्शन लेना होगा और सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज देना होगा। यदि बकाया राशि में अमानत राशि का समायोजन किया जा चुका है, तो फिर से अमानत राशि भी जमा करनी होगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
जिसमें लिखा जाएगा कि 25 प्रतिशत राशि का एकमुश्त और और शेष राशि का छह समान किस्तों में तय समयसीमा में भुगतान किया जाएगा। फिर भी चालू माह का बिल और बकाया राशि की किस्त का तय समय पर भुगतान नहीं होता है, तो पहले 15 दिन के लिए और बाद में स्थाई रूप से कनेक्शन काट दिया जाएगा।
इतना ही नहीं उपभोक्ता से सरचार्ज भी वसूला जाएगा। योजना अवधि में यह लाभ एक बार ही मिलेगा। उपभोक्ता क्षमता बढ़वाता या कम करवाता है, तो बढ़ी मांग के लिए ट्रांसफार्मर बदलना पड़ा या नई लाइन सहित अन्य सुविधाओं का खर्च उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा।
क्षेत्रीय मुख्य अभियंता लेंगे निर्णय
योजना के लिए पात्र उपभोक्ताओं के आवेदन पर अंतिम निर्णय संबंधित बिजली कंपनी क्षेत्र के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता ले सकेंगे। योजना अवधि समाप्त होने के बाद 30 दिन तक आवेदनों का निराकरण किया जा सकेगा।