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मप्र के पेंशनरों को डीआर देने का रास्ता साफ:छत्तीसगढ़ में 50% डीआर देने पर मप्र सहमत, जल्द हो सकते हैं आदेश

मध्य प्रदेश में 7.50 लाख कर्मचारियों के बाद 4.50 लाख पेंशनरों को महंगाई भत्ता (डीआर) देने का रास्ता भी साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पेंशनरों को 50% डीआर 1 अक्टूबर 2024 से दिया है। इस पर मप्र सरकार से सहमति मांगी थी, जो राज्य सरकार ने दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि मप्र सरकार आज या कल में मध्य प्रदेश के पेंशनरों को डीआर देने के आदेश जारी कर सकती है।

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मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेंशनरों को कितना डीआर देना है, यह मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-49 के तहत तय होता है। जो राज्य पहले डीआर घोषित करता है, वह दूसरे से सहमति मांगता है। सहमति का तत्पर्य यह है कि दूसरा राज्य भी उतना ही डीआर देगा। मध्य प्रदेश ने छग से 17 अक्टूबर को आए पत्र पर सहमति व्यक्त की है। वहां 7वें वेतनमान में डीआर 50% और 6वें वेतनमान में 239% कर दिया है।

सरकार पर बढ़ रहा दबाव

मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को ही अपने कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाया है। इसके बाद से पेंशनर लगातार डीआर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वे इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ डीआर की घोषणा नहीं की। इससे दिवाली पर उन्हें डीआर का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं नाराजगी इस बात की भी है कि पिछली बार की तरह इस बार भी उन्हें केंद्रीय तिथि से डीआर मिलने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि छत्तीसगढ़ ने 1 अक्टूबर से दिया है, संभवत: मप्र में भी इसी तारीख से दिया जाएगा। जिसका एरियर पेंशनरों को नहीं मिलेगा।

https://www.highratecpm.com/npsxwf16?key=565d06ab35720384afe881c0e7364770