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पूजा थापक सुसाइड केस:पति निखिल दुबे की जमानत याचिका खारिज:पुलिस ने दहेज-आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में दर्ज की थी FIR

जनसंपर्क विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर और ग्रामीण विकास विभाग की पीआरओ पूजा थापक सुसाइड केस में आरोपी पति निखिल दुबे की सेशन कोर्ट से नियमित जमानत याचिका खारिज हो गई है।

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सेशन जज विनय कुमार भारद्वाज की अदालत में याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया गया।

गौरतलब है कि गोविंदपुरा पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद 16 जुलाई को निखिल के खिलाफ दहेज मृत्यु, आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ना की धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने निखिल को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जहां वह एक दोस्त के घर में छिपा हुआ था।

दो साल पहले हुई थी निखिल-पूजा की शादी

ग्वालियर निवासी पूजा थापक की शादी 2022 में भोपाल के साकेत नगर निवासी निखिल दुबे से हुई थी। निखिल अरेरा हिल्स स्थिति सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक संचालक हैं। दोनों का एक साल का बेटा है।

निखिल की कॉलेज फ्रेंड थी विवाद की वजह

पूजा थापक के भाई प्रखर थापक ने बताया कि उनके जीजा निखिल दुबे की कॉलेज की एक लड़की से दोस्ती थी, जो विवाद का कारण बनी। पूजा के सुसाइड के बाद निखिल ने फरारी इसी दोस्त के दिल्ली स्थित फ्लैट पर काटी।

प्रखर ने पूजा के पहले से शादीशुदा होने के आरोपों को खारिज किया, जो पूजा के ससुर एमएल दुबे ने लगाए थे। एमएल दुबे ने दावा किया था कि शादी से पहले और बाद में इस बात को छिपाया गया था।

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