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रेत खदानों का ड्रोन सर्वे कराएगी सरकार

प्रदेश में रेत खदानों से अवैध खनन, परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए अब रेत खदानों के ड्रोन सर्वे करने की तैयारी है ताकि सरकार को यह पता रहे कि ठेकेदार को जिस रेत का ठेका दिया गया है उसका एरिया कितना है और उसमें कितनी रेत उपलब्ध है जिसका खनन ठेकेदार करेगा। इसके साथ ही खदानों की जियो फेंसिंग भी तेजी से करके रेत खदान के आसपास के इलाकों में अवैध खनन रोकने का काम किया जाएगा।

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कलेक्टरों से कहा है कि राज्य शासन द्वारा रेत नियमों में व्यापक संशोधन कर मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के माध्यम से रेत खदानों की परमिशन लेकर खदानों से रेत खनन एवं बिक्री के लिए ग्रुप बनाकर माइन डेवलपर कम ऑपरेटर (MDO) की नियुक्ति की गई है। प्रदेश के 36 जिलों में रेत खदानों का एग्रीमेंट कर खदानों का संचालन आरंभ किया जा चुका है। कलेक्टरों को निर्देश है कि MDO को मध्यप्रदेश रेल (खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम 2019 के प्रावधानों के अनुरूप खदान संचालित करने में सहयोग दें तथा राजस्व और पर्यावरण हित में अवैध उत्खनन व परिवहन पर कंट्रोल करें। कलेक्टरों से कहा गया है कि खनिज प्रावधानों से लोगों को अवगत कराने के लिए जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित कराएं?

इनको है कार्यवाही का अधिकार

प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग ने चार दिन पहले जारी आदेश में कहा है कि अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, अवैध भण्डारण के मामलों में कार्यवाही कलेक्टर, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कर सकेंगे। इनके अलावा तहसीलदार व नायब तहसीलदार, सीईओ जिला पंचायत व जनपद पंचायत, उप संचालक (खनिज प्रशासन), प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा, सहायक खनिज अधिकारी, खनि निरीक्षक, प्रभारी अधिकारी ( उड़नदस्ता) भी कार्यवाही कर सकेंगे। ये अधिकारी जरूरत होने पर संबंधित पुलिस थाने से लिखित में पुलिस सहायता की मांग करेंगे और पुलिस अधिकारी ऐसी सहायता उपलब्ध कराएंगे जो कि खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण को रोकने के लिए जरूरी हो। खनिज विभाग की जानकारी में आया है कि प्रदेश में 40 स्थानों पर रेत का सर्वाधिक परिवहन होता है, इसलिए यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिये चेक गेट लगाए जाएंगे और जांच कराई जाएगी।खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव ने खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण की व्यवस्था को लेकर सभी कलेक्टरों को जारी निर्देश में यह बातें कही गई हैं और इसका कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।

पुलिस एसडीओ राजस्व को देगी कार्यवाही का प्रस्ताव

खनिज विभाग के आदेश में कहा गया है कि पुलिस द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन, भण्डारण, परिवहन विषयक कार्यवाही किये जाने के संबंध नियम 25 अधिकार दिए गए हैं। इसमें पुलिस द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण, परिवहन तथा ईटीपी में तय मात्रा से अधिक परिवहन पाए जाने पर कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। मात्रा से अधिक परिवहन पाए जाने पर पुलिस द्वारा इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को दी जाएगी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर नियम 23 एवं 24 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही करेगा।

पटवारी, एएसआई अकेले नहीं करेंगे कार्रवाई

कलेक्टरों से प्रमुख सचिव ने कार्रवाई के निर्देशों के साथ कहा है कि कई प्रकरणों में यह देखा गया कि ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जैसे पटवारी और सहायक उप निरीक्षक अकेले ही बिना पर्याप्त बल के रात के समय कार्यवाही के लिए चले जाते हैं जबकि ये कार्रवाई के लिए अधिकृत भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में इन कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में होती है और दुर्घटना की सम्भावना रहती है। इसलिए कलेक्टर यह व्यवस्था करें कि ऐसी परिस्थितियों न बनें। जब भी कार्यवाही करनी हो तो पर्याप्त पुलिस बल लेकर सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाए।

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