इंदौर में भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने के बाद भी सिग्नल, मंदिरों और अन्य जगहों पर भीख दी जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार एक बार फिर आदेश जारी किया। उन्होंने शिकायत करने के लिए नंबर भी जारी किया।
बता दें अब तक 354 भिखारियों को रेस्क्यू कर उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेजा जा चुका है, वहीं 45 बच्चों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है।
कलेक्टर ने पत्र में लिखा कि ट्रैफिक सिग्नल, चौराहे, धार्मिक, पर्यटन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अभी भी भिक्षावृत्ति की सूचनाएं मिल रही हैं। भिक्षावृत्ति के दौरान आपराधिक किस्म के कई लोग भी इसी पेशे से जुड़कर अपराध करते हैं। भिक्षावृत्ति की आड़ में नशाखोरी आपराधिक गतिविधियां भी होती हैं।

इसे रोकने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को भिक्षावृत्ति रोकने के लिए भारतीय नागरिक अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत कलेक्टर ने बताया कि किसी भी तरह की भीख लेना या देना या कोई सामान भिक्षा स्वरूप देना इंदौर में प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यहां करें शिकायत
भिक्षावृत्ति से जुड़े किसी भी व्यक्ति या भीख देने वाले व्यक्ति की शिकायत के लिए कलेक्टर ने नंबर भी जारी किया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा को 9691494951 पर शिकायत कर सकते हैं।