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जबलपुर समाचार: अकुशल, अर्धकुशल व कुशल कर्मचारियों की शिकायत 30 दिन में दूर करें

कर्मचारियों की शिकायत 30 दिन में दूर करने के सख्त निर्देश हुए हैं। हाई कोर्ट ने अकुशल, अर्धकुशल व कुशल कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के आधार पर नियमित वेतनमान का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने आदिवासी कल्याण विकास विभाग के सहायक आयुक्त सिवनी को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर सामान्य प्रशासन विभाग के सात अक्टूबर, 2016 के परिपत्र के आधार पर निर्णय पारित करें। हाई कोर्ट ने इसके लिए 30 दिन की मोहलत दी है।

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चैन सिंह पड़वार, मिल्कू डहेरिया समेत सिवनी जिले में आदिवासी स्कूल व हास्टल में कार्यरत उक्त श्रेणी के 31 कर्मचारियों ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा व रामजी चौबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अधिकतर कर्मचारी 2003 के बाद से सेवारत हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सात अक्टूबर 2016 में परिपत्र जारी कर चतुर्थ श्रेणी के स्थाई कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का लाभ देने का आदेश जारी किया था। इसी तारतम्य में छतरपुर जिले के कर्मियों को 20 जुलाई 2021 के आदेश से उक्त लाभ दे दिया गया। अधिवक्ता मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी संगठन ने इस मांग को लेकर 31 अगस्त, 2021 को सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। इसके बाद संगठन ने सिवनी कलेक्टर और विभाग के आयुक्त भोपाल को भी अभ्यावेदन पेश किया था। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने निर्देश के साथ याचिका का पटाक्षेप कर दिया।

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