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निजी स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन 10 फरवरी तक मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं

निजी स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिए आनलाइन आवेदन आगामी 10 फरवरी तक किए जा सकेंगे। मोबाइल एप से मान्यता आवेदन करते समय निजी स्कूल को निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम(आरटीई ) के मापदंडों की पूर्ति के लिए शाला में आवश्यक अधोसंरचना, कार्यरत शिक्षकों और स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जीईओ टेग फोटो संलग्न करना अनिवार्य है। मोबाइल एप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने और मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। आरटीई एक्ट के अनुसार उपलब्ध मानकों की पूर्ति करने वाले निजी स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी(डीईओ) द्वारा तीन वर्ष के लिए जारी की जाएगी। इसी प्रकार बीआरसीसी द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट डीईओ को प्रेषित करने की समय सीमा निजी स्कूल द्वारा आनलाइन आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर निर्धारित की गई है। डीईओ द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण की समय सीमा 45 दिन है। इनके अतिरिक्त डीईअो द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 45 कार्य दिवस तक संबंधित निजी स्कूल कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकते हैं। कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिन तक किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने आवेदन करने में सुविधा की दृष्टि से समय-सारिणी के साथ ही विस्तृत निर्देश भी पत्र में दिए हैं।

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