थाना निशातपुरा के 2018 में हुई हत्या के मामले में
आरोपियों को साश्रम आजीवन कारावास व अर्थदंड
थाना निशातपुरा के अप क्र 1015/18 धारा 294,232,307 ,302,34 भा द वि 25 आर्म्स एक्ट में सुनाई सजा
मृतक अशोका कुमार निवासी हाउसिंग बोर्ड करोद भोपाल
मान न्याय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला न्यायलय भोपाल के न्यायालय का आदेश
आरोपी साबिर अली को सश्रम आजीवन कारावास एवम अर्थदंड
अधिवक्ता श्रीमती मंजू जैन सिंह ए जी पी जिला न्यायलय भोपाल
कायमी कर्ता एवम सम्पूर्ण विवेचना उप निरक्षक पवन कुमार सेन तत्कालीन थाना निशातपुरा हाल थाना हनुमानगंज भोपाल